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February 3, 2025

राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई से महिला जज ने खुद को किया अलग

मोदी सरनेम वाले आपराधिक मानहानि केस में सजा पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील की है। इस बीच गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस गीता गोपी ने राहुल की अपील पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। इससे पहले सूरत कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

24 मार्च को रद्द हुई थी सदस्यता
इसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता 24 मार्च को रद्द की गई थी। लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने 27 मार्च को बंगला खाली करने के लिए राहुल को नोटिस भेजा था। कमेटी ने उन्हें 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने को कहा था। राहुल बंगला खाली कर मां सोनिया गांधी के आवास में शिफ्ट हो चुके हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

तीन अप्रैल की थी अपील
इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी सजा के आदेश को चुनौती देते हुए तीन अप्रैल को सूरत सेशन कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए एक अर्जी भी दाखिल की। राहुल गांधी को तीन अप्रैल को अदालत द्वारा जमानत (उनकी अपील के निस्तारण तक) दी गई, लेकिन उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के उनके आवेदन को 20 अप्रैल को खारिज कर दिया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

ये है मोदी सरनेम वाले बयान का मामला
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2019 में दर्ज ‘मोदी सरनेम’ वाले आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात के सूरत की जिला कोर्ट ने कल 23 मार्च 2023 को दोषी करार दिया था। साथ ही उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई और हाथों हाथ बेल भी दे दी गई थी। साथ ही उन्हें कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ 30 दिन की अपील का समय दिया गया। राहुल गांधी ने कोर्ट में साफ कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

यह मामला राहुल गांधी की ओर से दिए गए ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था-क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है? इस मामले में जब फैसला सुनाया गया, तब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सूरत जिला न्यायालय में मौजूद रहे। इससे पहले उन्‍होंने कहा था कि कोई उन्‍हें जो सजा देगी, वो उन्‍हें मंजूर होगी। उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 30 दिन की मोहलत देते हुए उनकी सजा को निलंबित किया था। वहीं, लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया था। साथ ही उन्हें 22 अप्रैल तक सरकारी आवास खाली कराने का नोटिस दिया गया था।

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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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