फिल्म अभिनेता राज बब्बर को कोर्ट ने सुनाई दो साल के कारावास की सजा, जानिए क्या है मामला
चर्चित फिल्म अभिनेता और कांग्रेस नेता राज बब्बर को 26 साल पुराने मामले में लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। इस मामले में राज बब्बर पर 8500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
चर्चित फिल्म अभिनेता और कांग्रेस नेता राज बब्बर को 26 साल पुराने मामले में लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। इस मामले में राज बब्बर पर 8500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में राज बब्बर पर मतदान अधिकारी के साथ मारपीट और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप है।लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में मतदान अधिकारी के साथ मारपीट और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में दोषी ठहराए जाने के दौरान राज बब्बर खुद कोर्ट के अंदर मौजूद रहे। कोर्ट के आदेश सुनाए जाने के बाद राज बब्बर ने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। इसके लिए उन्हें कोर्ट ने अंतरिम जमानत भी दे दी है।
पूरा मामला 2 मई 1996 का है। तब राज बब्बर समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में उतरे थे। मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा ने लखनऊ के वजीरगंज थाने में सपा प्रत्याशी राज बब्बर व अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी। मतदान अधिकारी ने बताया था कि राज बब्बर व उनके समर्थकों ने बूथ के अंदर घुसकर मारपीट की थी।
मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा की शिकायत में दर्ज कराया गया था कि साल 2 मई 1996 को मतदान केंद्र संख्या 192/103 के बूथ नंबर पर उनकी ड्यूटी थी। जब बूथ नंबर 192 पर वोट करने लोग नहीं पहुंचे तो वह उठकर खाना खाने बाहर जाने लगे। इतने में ही सपा प्रत्याशी के रूप में राज बब्बर अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र के अंदर घुस आए और फर्जी मतदान करवाने का आरोप लगाया।
वजीरगंज थाने में दर्ज शिकायत में यह भी बताया गया है कि सपा प्रत्याशी राज बब्बर के आरोपों पर जब मतदान अधिकारी ने आपत्ति जताई तो वह भड़क उठे। इसके बाद राज बब्बर व उनके समर्थकों ने मतदान अधिकारी के अलावा अन्य अधिकारियों के साथ मारपीट की। इसमें कई अधिकारियों को चोटें भी आई थी। इस शिकायत में राज बब्बर के साथ अरविन्द यादव भी आरोपी थे। यादव की मौत हो चुकी है।





