गुरुकुल महाविद्यालय प्रबंध समिति के मंत्री पद से कैबिनेट मंत्री के निष्कासन को समाप्त करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार में गुरुकुल महाविद्यालय प्रबंध समिति के मंत्री पद से कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का निष्कासन समाप्त करने के रजिस्ट्रार सोसाइटी हरिद्वार के आदेश पर रोक लगा दी है।
नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार में गुरुकुल महाविद्यालय प्रबंध समिति के मंत्री पद से कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का निष्कासन समाप्त करने के रजिस्ट्रार सोसाइटी हरिद्वार के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही कैबिनेट मंत्री व सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।स्वामी यतीश्वरानंद 2016 में गुरुकुल महाविद्यालय प्रबंध समिति के मंत्री नियुक्त हुए थे। 2018 में उन्हें अनियमितता के आरोप में पद से हटा दिया गया था। प्रबंध समिति के इस आदेश के खिलाफ स्वामी यतीश्वरानंद ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
एकलपीठ के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। 31 अगस्त को रजिस्ट्रार सोसाइटी हरिद्वार ने स्वामी यतीश्वरानंद का प्रबंध समिति से निष्कासन रद्द कर दिया। इस आदेश को प्रबंध समिति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी। कहा कि मंन्त्री ने प्रभाव का उपयोग कर निष्कासन समाप्त कराया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद रजिस्ट्रार के आदेश पर रोक लगा दी।




