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March 15, 2025

तीसरी संतान के चलते नगर पंचायत अध्यक्ष की गई कुर्सी, इससे पहले एक महिला पार्षद ने भी गंवाया था पद, जानिए क्या हैं नियम

अब दो से अधिक संतान के मामले में उत्तराखंड में भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पहले लक्सर में महिला पार्षद को हटाया गया था। अब उधमसिंह नगर जिले में इस तरह की कार्रवाई की गई है।

अब दो से अधिक संतान के मामले में उत्तराखंड में भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पहले लक्सर में महिला पार्षद को हटाया गया था। अब उधमसिंह नगर जिले में इस तरह की कार्रवाई की गई है। इस बार नगर पंचायत केलाखेड़ा के अध्यक्ष हामिद अली की कुर्सी चली गई। शासन के आदेश पर उन्हें पद से हटा दिया गया। नए अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण किए जाने तक दायित्वों व वित्तीय अधिकारों का निर्वहन करने को एसडीएम बाजपुर को प्रशासक नियुक्त किया गया है। इसे लेकर केलाखेड़ा में सियासी चर्चा तेज हो गई है।
नगर पंचायत केलाखेड़ा के अध्यक्ष पद हामिद अली के साथ अकरम खां भी चुनाव लड़े थे। अकरम खां ने नामांकन के दौरान आपत्ति जताई थी कि हामिद अली के तीन बच्चे हैं, तीनों अप्रैल, 2003 के बाद जन्मे हैं। जबकि नियम के तहत अप्रैल, 2003 के बाद दो से अधिक संतान होने पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है।
इसके बाद भी हामिद अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़कर जीत गए। इसके खिलाफ अकरम ने प्रथम अपर जिला न्यायाधीश रुद्रपुर यूएस नगर की अदालत में याचिका दायर की। अदालत ने सुनवाई करते हुए 22 जुलाई को हामिद अली को अध्यक्ष पद अयोग्य घोषित करते हुए नगर पंचायत केलाखेड़ा के अध्यक्ष पद को रिक्त घोषित कर दिया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने इस मामले को शासन से अवगत कराया।
सचिव प्रभारी विनोद कुमार सुमन ने दो से अधिक संतान होने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 2016 की धारा 48 सपठित धारा- 12 घ व धारा 43 कक के तहत हामिद अली को अध्यक्ष पद के लिए अनअर्ह घोषित करते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष पद को रिक्त घोषित कर दिया। डीएम रंजना राजगुरु ने हामिद अली को नगर पंचायत अध्यक्ष पद से हटा दिया है। नए अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण किए जाने तक एसडीएम बाजपुर को वित्तीय व दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया है।
हरिद्वार में भी हटाई गई थी पार्षद
इसी जुलाई माह में हरिद्वार जिले के लक्सर में तीसरी संतान पैदा होने पर निर्वाचित जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त कर दी गी थी। शहरी विकास विभाग ने लक्सर नगर पालिका से वार्ड नंबर चार की सभासद नीता पांचाल को इसी आधार पर हटाया गया था। प्रदेश में स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत के जन प्रतिनिधियों के लिए अधिकतम दो संतान की शर्त लागू है। डीएम ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी थी। इसके आधार पर कार्रवाई की गई थी।
लक्सर नगर पालिका से वार्ड चार की सभासद नीता पांचाल साल 2018 में निर्वाचित होने के बाद तीसरी संतान को जन्‍म दिया। उनके खिलाफ निर्वाचन की शर्त का उल्लंघन की शिकायत जिलाधिकारी हरिद्वार सी रविशंकर के पास पहुंची थी। जिलाधिकारी ने जांच एसडीएम लक्सर और नगर पालिका ईओ के जरिये कराई। इसमें शिकायत सही पाई गई। शहरी विकास विभाग ने डीएम हरिद्वार की रिपोर्ट के आधार पर नीता पांचाल की सदस्यता समाप्त की। नीता पांचाल लगातार दूसरी बार भाजपा के टिकट पर पार्षद निर्वाचित हुई थीं।
यह है शासनादेश
सरकार की ओर से 2 जुलाई 2002 के सरकारी गजट जारी किया गया। सरकारी गजट की शर्तों के अनुसार 21 सितंबर 2003 के बाद दो बच्चों से अधिक जीवित संतान होने पर ऐसे किसी भी महिला व पुरुष प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर पाबंदी है। परिवार नियोजन का यह फार्मूला निकाय चुनाव लड़ने वाले उन लोगों पर भारी पड़ेगा, जिनकी दो से ज्‍यादा संतान है।

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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