सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक चारधाम यात्रा में रोक जारी, हाईकोर्ट ने पूछा- अब तक कोरोना से कितनी हुई मौत
हाइकोर्ट नैनीताल ने उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर रोक को आगे बढ़ा दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये रोक सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध में आदेश होने तक जारी रहेगी। साथ ही हाईकोर्ट में प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जनहित याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से जानकारी चाही कि सरकारी हॉस्पिटलों में खाली पड़े पदों पर सरकार की ओर से अभी तक क्या कदम उठाए गए है। कितने पद डॉक्टरों, नर्सो, टेक्नीशियन अन्य स्टाफ के खाली पड़े है। इनको भरने के सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। जिला अस्पतालों में एम्बुलेंस की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है, कितने एम्बुलेंस जिला अस्पतालों में है कितने चालू हालात में है, उनका लाइसेंस है या नही कितने अन्य की जरूरत है।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शिवभट्ट ने कोर्ट से कहा कि सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में पेश की है, उसमें अभी तक सुनवाई नही हुई है। लिहाजा चारधाम यात्रा पर रोक के आदेश को आगे बढ़ाया जाए। इस पर सरकार की सहमति पर चारधाम यात्रा पर रोक के आदेश को कोर्ट ने आगे बढ़ा दिया है। जब तक एसएलपी में कोई आदेश पारित न हो जाता हो। अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, सच्चिदानंद डबराल, सहित कई लोगो ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं कोविड से लड़ने वेक्सिनेशन लगाने के लिए विभिन्न जनहित याचिकाएं दायर की हैं।
कोर्ट ने राज्य में चल रहे वैक्सीनेशन को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को इसे व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए है। कहा कि जितने भी वेक्सीनेशन सेंटर बनाये गए है, वे पर्याप्त नही है विकलांग व अपाहिज लोगो को वेक्सीनेशन लगाने के लिए सरकार क्या कर रही है। इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड के मामले पर कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर इस दौरान मेंटली, फिजिकली एकोनॉमकली और साइकोलॉजिकली परेशान हैं। सरकार उनके स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए क्या कर रही है। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि जो 300 सैम्पल डेल्टा वेरियंट के भेजे थे, उनका क्या हुआ। अभी तक कोरोना से कितनी मौते हुई है। कोर्ट ने इन सभी बिंदुओं पर 18 अगस्त तक विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तिथि नियत की है।
स्वास्थ्य सचिव ने कोर्ट को अवगत कराया कि प्रदेश में 95 ब्लॉक हैं। अभी उनके पास 108 सेवा की 54 एम्बुलेंस हैं। अभी उनको 41 और एम्बुलेंस की आवश्यकता है। इसकी सिफारिश स्वाथ्य मंत्रालय भारत सरकार को भेज रखी है।
कोर्ट ने वीकेंड पर पर्यटन स्थलों स्थलों में बढ़ रही भीड़ को लेकर चिंता जाहिर की। कोर्ट ने सरकार से कहा कि जिलाधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि पर्यटन स्थलों की क्षमता के अनुसार जांच के उपरांत ही पर्यटकों को आने दिया जाय। नैनीताल में ही 75 प्रतिशत पर्यटक एसओपी का पालन नही कर रहे है, शेष 25 प्रतिशत समाजिक दूरी का। इसी वजह से पिछले सप्ताह नैनीताल में 10 कोविड पॉजिटिव केस मिले। एक पर्यटक द्वारा महिला पुलिस के साथ मारपीट की गई सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नही की अभी तक कितने ऐसे लोगो के खिलाफ मुदकमा दर्ज किया,18 तक कोर्ट को बताएं।
Bhanu Bangwal
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।