यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के हाईकोर्ट के आदेश, यूपी सरकार का इनकार, तेलंगाना एचसी के भी निर्देश
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के निर्णय के बाद अब यूपी में भी पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 26 अप्रैल तक पांच शहरों में लॉक डाउन लगाने का आदेश दिया। हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे। वहीं इस आदेश के आने के बाद योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह लॉकडाउन नहीं लगाएगी।
अदालत का आदेश आने के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा कि, प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। अतः शहरों में सम्पूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। लोग स्वतः स्फूर्ति के भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं। अदालत ने यह लॉकडाउन आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह तक लगाने को कहा है।
उधर, तेलंगाना में भी जल्दी ही राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसा सख्त फैसला कोरोना से निपटने के लिए लागू किया जा सकता है। सोमवार को प्रदेश के उच्च न्यायालय ने एक अर्जी की सुनवाई करते हुए सरकार को 48 घंटे में कोई फैसला लेने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार से कहा है कि वह अगले 48 घंटों में राज्य में लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू लगाने का फैसला करे ताकि कोरोना के संकट से निपटा जा सके। उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद प्रदेश में किसी सख्त फैसले की आशंका बढ़ गई है। हालांकि इस पर फैसला राज्य सरकार को ही लेना है। ऐसे में अभी यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू लगना तय हो गया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर शहरों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, वित्तीय संस्थानों, मेडिकल, स्वास्थ्य सर्विसेज, इंडस्ट्रियल, नगर निगम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे।
किराने की दुकानों और मेडिकल दुकानों पर तीन लोगों से अधिक की अनुमति नहीं होगी। सभी होटल, रेस्तरां और यहां तक कि टोल आदि पर खाने के छोटे सेंटर भी बंद रहेंगे। सबको 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रखा जाएगा।
लॉकडाउन के दौरान फार्मेसी और किराना स्टोर (तीन के कम स्टाफ मेंबर्स की मौजूदगी होनी चाहिए) जैसी जरूरी सेवाओं को ही खुले रहने की इजाजत होगी। लॉकडाउन की अवधि के दौरान सभी धार्मिक गतिविधियां और धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे। इसी तरह शॉपिंग काम्पलेक्स और मॉल्स भी इस दौरान बंद रहेंगे। निजी या सरकारी शैक्षणिक संस्थान भी इस दौरान बंद रहेंगे।
गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान यूपी में बड़ी संख्या में केस आए हैं। राज्य में इस समय कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या एक लाख 91 हजार के पार पहुंच गई है। यूपी में कोरोना संक्रमण के कारण अब तक 9,800 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं।
यूपी ही नहीं, पूरे देश में कोरोना के केसों की संख्या खतरनाक ढंग से बढ़ी है। सोमवार को लगातार दूसरे दिन देश में ढाई लाख से ज़्यादा नए COVID-19 केस दर्ज किए गए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान देशभर में 2,73,810 नए कोरोना मामले सामने आए, जबकि एक दिन में वायरस के चलते 1,619 मौतें दर्ज हुईं। यह दोनों ही आंकड़े एक दिन में अब तक दर्ज हुई सबसे बड़ी संख्याएं हैं. इन आंकड़ों को जोड़कर कोरोना का फैलाव होने के बाद से देशभर में अब तक 1,50,61,919 लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, और कुल 1,78,769 लोगों ने वायरस के कारण जान गंवाई है।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।