राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की पहल फिर रंग लाई, एसीआर कार्यवाही की समय सीमा में पुनः संशोधन
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड की निरंतर पहल का एक और सकारात्मक परिणाम सामने आया है। वर्ष 2025-26 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (ACR) की ऑनलाइन कार्यवाही को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के लिए शासन की ओर से पुनः संशोधित समय-सारिणी जारी की गई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उल्लेखनीय है कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष अरुण कुमार पाण्डेय ने दिनांक 22 जून 2026 को उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को पत्र प्रेषित किया था। इसमें वर्ष 2025-26 की ACR कार्यवाही में कर्मचारियों एवं विभागों के सामने आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों से शासन को अवगत कराया गया था। तब उन्होंने बताया था कि कई विभागों में ACR Batch Creation की प्रक्रिया समय पर पूर्ण नहीं हो सकी थी, जिसके कारण वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के अंकन एवं निस्तारण की कार्यवाही प्रभावित हो रही थी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड प्रवक्ता हर्ष जोशी ने बताया कि परिषद की इस पहल पर शासन की ओर से दिनांक 03 जुलाई 2026 को वर्ष 2025-26 की ACR से संबंधित ऑनलाइन Workflow मूलभूत सूचनाएं तैयार करने तथा संबंधित कार्मिकों द्वारा स्वमूल्यांकन अंकित करने की समय-सीमा में 07 कार्यदिवस की वृद्धि की गई थी। इसके पश्चात परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष श्री अरुण कुमार पाण्डेय को विभिन्न विभागों से यह जानकारी प्राप्त हुई कि 03 जुलाई 2026 के शासनादेश में बढ़ाई गई समय-सीमा के दौरान भी कई विभागों में ACR से संबंधित आवश्यक कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा रही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इस पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार पाण्डेय द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्मिक सचिव एवं अपर सचिव, कार्मिक विभाग से मुलाकात कर उन्हें अवगत कराया गया कि 03 जुलाई के शासनादेश के बावजूद कई विभागों में निर्धारित कार्यवाही का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कर्मचारियों के हित में लंबित ACR कार्यवाही को पूर्ण कराने तथा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाने का अनुरोध किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद की ओर से शासन के समक्ष इस विषय को पुनः उठाए जाने के बाद कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने दिनांक 14 अगस्त 2026 को वर्ष 2025-26 की ऑनलाइन वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि की कार्यवाही के लिए पुनः संशोधित समय सारिणी जारी की है। शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित संशोधित समय सारिणी के अनुसार सभी संबंधित विभागों द्वारा ACR की कार्यवाही पूर्ण की जानी है तथा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कार्यवाही पूर्ण न करने वाले संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
संशोधित समय सारिणी के अनुसार ऑनलाइन Workflow तैयार करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026, संबंधित कार्मिक द्वारा स्वमूल्यांकन अंकित करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026, अग्रेषण की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026, समीक्षक अधिकारी द्वारा कार्यवाही पूर्ण करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026, स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा कार्यवाही पूर्ण करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 तथा संबंधित कार्मिक को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने शासन द्वारा पुनः समय-सारिणी में संशोधन किए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनकी ACR कार्यवाही विभागीय, तकनीकी अथवा प्रशासनिक कारणों से समय पर पूर्ण नहीं हो पाई थी। साथ ही, शासन द्वारा निर्धारित समय-सारिणी का पालन न करने वाले संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए जाने से अब ACR कार्यवाही को समयबद्ध एवं गंभीरता से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित होगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद ने शासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद कर्मचारियों की समस्याओं को केवल उठाने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उनके समाधान के लिए शासन स्तर पर निरंतर प्रभावी पैरवी करती है। ACR की समय-सारिणी में आवश्यकतानुसार पुनः संशोधन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। परिषद कर्मचारियों के हितों से जुड़े प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय को भविष्य में भी पूरी गंभीरता, तथ्यपरकता एवं मजबूती के साथ शासन के समक्ष उठाती रहेगी, ताकि कर्मचारियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो सके।
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