दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट 10 मई को देगा फैसला
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 10 मई को फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ही यह जानकारी जीएसटी के मामले में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील को दी। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति को लेकर ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इस मामले में अब तक तीन दिन सुनवाई हुई, जिसमें से दो दिन अरविंद केजरीवाल के वकील ने और एक दिन ईडी के वकील ने अपना पक्ष रखा। इसी सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने हुए सीएम हैं और लोकसभा चुनाव पांच साल में एक बार आते हैं। ऐसे में उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जा सकती है। हालांकि, ईडी के वकील ने इसका कड़ा विरोध किया। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील का पक्ष कमजोर ही नजर आया और कई मामले में वह घिरते नजर आए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
21 मार्च को हुए थे गिरफ्तार
आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद हैं। ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को वैध ठहराया था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
पिछली सुनवाई पर शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि मामले पर बहस लंबी चल सकती है। इसलिए कोर्ट चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकता है। दोनों पक्ष बहस के लिए तैयार होकर आएं। मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ कर रही है।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।