Loksaakshya Social

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

October 26, 2025

13 साल की बच्ची से 100 ने किया रेप, दुष्कर्म और उसे वैश्यावृत्ति में धकेलने पर बीजेपी नेता सहित 21 लोगों को सजा

13 साल की नाबालिग को प्रोस्टिट्यूशन में धकेलने के जुर्म में BJP नेता समेत 21 लोगों को कोर्ट ने सुनाई सजा सुनाई। पॉक्सो अदालत ने किशोरी से बलात्कार करने और उसे वेश्यावृत्ति में धकेलने के मामले में सोमवार को आठ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही बच्ची के साथ बलात्कार और वेश्यावृति में घकेलने के मामले में संलिप्तता मिलने पर एक पुलिस निरीक्षक, भाजपा नेता और पत्रकार समेत 13 लोगों को 20-20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

चेन्नई की एक पॉक्सो अदालत ने इस मामले में फैसला दिया। विशेष अदालत ने 15 सितंबर को सभी 21 आरोपियों को दोषी ठहराया था और सोमवार को सजा की घोषणा की। बच्चों को यौन अपराध से संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों से निपटने के लिए यह अदालत गठित की गयी है। दोषियों को जेल की सजा सुनाने के अलावा अदालत की पीठासीन अधिकारी एम राजलक्ष्मी ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह पीड़िता को क्षतिपूर्ति के तौर पर पांच लाख रूपये का भुगतान करे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

न्यायाधीश ने कहा कि 21 अभियुक्तों पर लगाये गये जुर्माने के दो लाख रूपये भी उसे दिए जाएं। जिन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है उनमें पीड़िता के सौतेले पिता एवं सौतेली मां शामिल हैं। इन्नोर थाने से संबद्ध रहे निलंबित निरीक्षक सी पुगालेंधी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ता जी राजेंद्रम और एक निजी चैनल के पत्रकार विनोबाजी उन लोगों में शामिल हैं, जिन्हें इस प्रकरण में 20 साल की कैद की सजा सुनायी गयी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

पीड़िता की मां की शिकायत पर वार्षमेनपेट के महिला थाने ने 26 लोगों के विरूद्ध मामला दर्ज किया था और नवंबर, 2020 में आरोपपत्र दाखिल किया गया था, जो 560 से अधिक पन्नों का था। पुलिस के अनुसार इन 26 आरोपियों में से चार फरार हैं, जबकि एक की मौत हो गयी। यह मामला सुर्खियों में रहा था। क्योंकि तब महज 13 साल की इस पीड़िता के साथ 100 से अधिक लोगों ने बलात्कार किया और उसे प्रोस्टिट्यूशन में धकेला गया।

Bhanu Prakash

लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *