व्हाट्सएप ने दी हाईकोर्ट में चेतावनी, यदि हमें मजबूर किया तो भारत में सेवाएं कर देंगे बंद
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने भारत में सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी है। उसने कहा कि अगर उसे एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह भारत में अपना काम बंद कर देगा और यहां से चला जाएगा। मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की तरफ से पेश वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में ये दलील रखी है। वकील ने कहा कि लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल इसकी प्राइवेसी की खूबी के लिए करते हैं। वे जानते हैं कि इस पर भेजे जाने वाले मैसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
व्हाट्सएप ने ये बात सूचना प्रौद्योगिकी 2021 के आईटी नियम को चुनौती देते हुए कही। व्हाट्सएप ने कहा है कि उनका end-to-end encrypted फीचर इसे इस्तेमाल करने वालों की निजता को सुरक्षित करने का काम करता है। यही वह फीचर है, जिसकी वजह से रिसीवर और सेंडर, दोनों ही इस बात को जान सकते हैं कि मैसेज में लिखा क्या है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
दरअसल, व्हाट्सएप और इसकी पैरेंट कंपनी मेटा ने 2021 में देश में लाए गए इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) नियमों को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में गुरुवार 25 अप्रैल को दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। आईटी नियमों में कहा गया है कि सोशल मीडिया मैसेजिंग कंपनियों के लिए किसी चैट का पता लगाने और मैसेज को सबसे पहले क्रिएट करने वाले शख्स का पता लगाने के लिए प्रावधान करना जरूरी होगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
व्हाट्सऐप की तरफ से अदालत में पेश वकील तेजस करिया ने कहा कि लोग इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल गोपनीयता की वजह से भी करते हैं। इस प्लेटफॉर्म के मैसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड की वजह से ही उनकी निजता बनी रहती है। बार और बेंच की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक मंच के रूप में, हम कह रहे हैं, अगर हमें एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा जाएगा, तो सेवाएं जारी नहीं रह पाएंगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कोर्ट को बताई परेशानी
वकील तेजस करिया ने कहा कि यह जरूरत व्हाट्सऐप यूजर्स की गोपनीयता के खिलाफ थी और इसे बिना परामर्श के पेश किया गया था। वकील ने कहा कि इस नियम को मानने के लिए व्हाट्सऐप को लाखों मैसेज सालों तक सहेज कर रखने की जरूरत होगी। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें पूरी चेन रखनी होगी। हमें नहीं पता कि किन मैसेजों को डिक्रिप्ट करने के लिए कहा जाएगा। इसका मतलब है कि लाखों-करोड़ों मैसेजों को कई सालों तर सहेज कर रखना होगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
व्हॉट्सऐप की तरफ से हाई कोर्ट में पेश वकील ने इस बात पर जोर दिया कि मूल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, एन्क्रिप्शन को तोड़ने का प्रावधान नहीं देता है। इस पर बेंच ने पूछा कि क्या ऐसा कानून दुनिया में कहीं और मौजूद है। क्या ये मामला दुनिया में कहीं भी उठाया गया है। क्या आपसे दक्षिण अमेरिका समेत दुनिया में कहीं भी जानकारी शेयर करने के लिए नहीं कहा गया। इस पर वकील करिया ने कहा कि नहीं। ब्राजील में भी इस तरह का कोई नियम नहीं है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
केंद्र सरकार का तर्क
केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि व्हाट्सऐप और फेसबुक कमर्शियल पर्पज के लिए यूजर्स की जानकारी को मोनिटाइज करते हैं। यह कानूनी रूप से यह नहीं कह सकते कि वे गोपनीयता की रक्षा करते हैं। केंद्र ने यह भी कहा कि विभिन्न देशों के रेगुलेटर्स का मानना है कि इसके लिए फेसबुक की जवाबदेही तय होनी चाहिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
केंद्र सरकार के वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों के बचाव में तर्क देते हुए कहा कि लोगों को यह पता है कि सोशल मीडिया पर क्या हो सकता है। इस नियम के पीछे का मकसद मैसेज भेजने वाले का पता लगाना है। उन्होंने कहा कि मैसेज का पता लगाने के लिए कुछ तंत्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्हाट्सऐप को अमेरिकी कांग्रेस के सामने भी इसे लेकर कठिन सवालों का सामना करना पड़ा है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तारीख तय की है।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।