उत्तराखंडः लॉकडाउन नहीं लगाएगी सरकार, विवाह समारोह में मेहमान की संख्या घटाई, होगी सख्ती
उत्तराखंड मे बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच सरकार और अधिक सख्ती बरतने का मन बना रही है। फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन नियमों के पालन में सख्ती होगी। विवाह समारोह में भी मेहमानों की संख्या घटाकर अब 50 की जा रही है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की अनौपचारिक बैठक में इस पर सहमति बनी। यह भी तय किया गया कि भीड़भाड़ रोकने के लिए राज्य में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी जाए।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुवार को बुलाई गई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक स्थगित कर दी गई थी। फिर तय किया गया कि मंत्री परिषद की अनौपचारिक बैठक कर कोरोना संकमण की स्थिति पर विमर्श कर लिया जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञों के साथ कोरोना संक्रमण से निबटने के उपायों पर विमर्श किया।
इसमें चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि हालात पर नियंत्रण के लिए राज्य में कम से कम 10 दिन कोरोना कर्फ्यू लगाया जाना चाहिए। शाम को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में हुई मंत्री परिषद की अनौपचारिक बैठक में राज्य में कोरोना की स्थिति पर गहन मंथन किया गया। तय हुआ कि फिलहाल सरकार लाकडाउन नहीं करेगी। अलबत्ता, कोरोना से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य में भीड़भाड़ न होने पाए। इस कड़ी में सार्वजनिक कार्यक्रमों (सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक) के आयोजन पर परिस्थितियां सामान्य होने तक रोक लगाने पर सहमति बनी है।
यह भी तय किया गया कि विवाह समारोहों में अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाए। अभी यह यह सीमा सौ व्यक्ति है। इस संबंध में संशोधित आदेश शासन से जारी किए जाएंगे। बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, बंशीधर भगत, डा. हरक सिंह रावत, गणेश जोशी, बिशन सिंह चुफाल, राज्यमंत्री डा.धन सिंह रावत व यतीश्वरानंद उपस्थित थे।
उत्तराखंड के हालात चिंताजनक
उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। गुरुवार 22 अप्रैल की शाम स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 3998 नए संक्रमित मिले। 1744 लोग स्वस्थ हुए और 19 लोगों की मौत हुई। बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में दोपहर दो बजे के बाद आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सारी दुकानें बंद की जा रही हैं। शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन की संख्या 119 हो गई है। यहां पूरी तरह से लॉकडाउन है। वहीं, गुरुवार को 658 केंद्रों में 34020 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। बढ़ते संक्रमण के मामले बढ़ते देख अगले तीन दिन तक राज्य के सारे सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। इसकी जानकारी प्रदेश के प्रभारी स्वास्थ्य सचिव डॉ. पंकज पांडे ने दी। बताया कि इन दिन दिन कार्यालयों में सेनिटाइजिंग का कार्य चलेगा।
सर्वाधिक संक्रमित देहरादून में
प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 26980 हो गए हैं। वहीं, अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 138010 हो गई है। इनमें से 106271 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 1972 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। गुरुवार को देहरादून में सर्वाधिक 1564 संक्रमित मिले। हरिद्वार में 666, उधमसिंह नगर में 523, नैनीताल में 434, पौड़ी में 229, टिहरी में 139, अल्मोड़ा में 112 संक्रमित मिले। वहीं, बुधवार 21 अप्रैल को को प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 4807 संक्रमित मिले थे और 34 लोगों की मौत हुई थी। एक दिन के मामलों में ये संख्या सर्वाधिक है। इससे पहले मंगलवार 20 अप्रैल को 3012 नए संक्रमित मिले थे और 27 लोगों की मौत हुई। इससे पहले 17 अप्रैल 37 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी।
तीन दिन तक सरकारी कार्यालय बंद
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड में आज से रविवार तक तमाम सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। प्रदेश के प्रभारी स्वास्थ्य सचिव डॉ. पंकज पांडे ने उक्त जानकारी दी। बताया कि आवश्यक सेवाओं वाले कार्यालयों पर ही कार्य चलेगा। वहीं, जहां काम नहीं होगा, वहां तीन तीन तक सेनिटाइजिंग किया जाएगा। उधर, कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग देहरादून में दिनांक 22 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मई, 2021 तक की अवधि में कोई भी पक्षकार आयोग के कार्यालय / न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकेगें। आयोग के प्रशासनिक अधिकारी हरीश चन्द्र पाण्डेय ने बताया कि इस अवधि में यदि किसी भी वादकारी को कोई भी दस्तावेज आयोग में प्रस्तुत करना हो तो वे ई-मेल, फैक्स, पंजीकृत डाक इत्यादि के माध्यमों से प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा आयोग कार्यालय भवन के भूतल पर स्थित रिसेप्शन काउण्टर पर उपलब्ध करा सकते हैं।
119 स्थानों पर लॉकडाउन
उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच अब 119 स्थानों पर कंटेनमेंट जोन है। यहां पूरी तरह से लॉकडाउन है। ऐसे स्थानों पर व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। आवश्यक वस्तु के लिए एक घर से एक व्यक्ति को ही मोबाइल वेतन तक जाने की अनुमति है। इस तरह अब देहरादून में 55, हरिद्वार में नौ, नैनीताल में 30, पौड़ी में चार, उत्तरकाशी में 11, उधमसिंह नगर में एक, चंपावत में पांच, चमोली में एक, टिहरी गढ़वाल में तीन स्थानों पर लॉकडाउन है। यहां हर तरह की गतिविधियां बंद हैं।
अब गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों की गतिविधियां भी बंद
अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने आदेश जारी किया कि अग्रिम आदेशों तक सरकारी के साथ ही गैर सरकारी शिक्षण संस्थान, जूनियर, हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, बोर्डिंग, डिग्री कालेज, पालिटेक्निक,आइटीआइ, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। राजकीय एवं निजी महाविद्यालय भी बंद रखे जाएंगे। साथ ही पढ़ाई आनलाइन होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य की सीमा में प्रवेश करने वालों को होम आइसोलेशन के लिए स्मार्ट सिटी के पोर्टल में पंजीकरण अनिवार्य होगा। आवश्यक सेवाओं में होम डिलीवरी, प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र छात्राओं को आवागमन की छूट होगी। उन्हें एडमिट कार्ड व आइडी प्रुफ दिखाना होगा।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।