उत्तराखंड के वन मंत्री हरक सिंह रावत को रुद्रप्रयाग की कोर्ट ने सुनाई तीन माह की सजा
उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह को रुद्रप्रयाग के मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी ने तीन माह की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2012 के चुनाव का है। हालांकि सजा के बाद ही रावत को कोर्ट से जमानत दे दी गई। उनके साथ एक अन्य आरोपी को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। साथ ही हरक सिंह रावत के खिलाफ दर्ज दो अन्य मामलों में उन्हें भी दोषमुक्त किया गया है। रावत पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इसे भी उन्होंने अदालत में अदा कर दिया।
मामला वर्ष 2012 के चुनाव के दौरान का है। आचार संहिता के उल्लंघन में संबंधित चुनाव अधिकारी ने उसके खिलाफ याचिका दायर कर मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा गया था कि हरक सिंह रावत ने विधि विरुद्ध जमावाड़ा किया। इसके तहत धारा 143 में उन्हें दोषी पाते हुए मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी शहजाद अहमद वाहिद ने उन्हें तीन माह की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगााय।
विधि विरुद्ध घटित अपराध (धारा 147) और सरकारी कार्यों में बाधा डालने (धारा 353) में हरक सिंह रावत को दोषमुक्त कर दिया। उनके साथ ही आरोपी बनाए गए बीर सिंह बुडेरा को न्यायालय ने तीनों ही मामलों में दोषमुक्त कर दिया। सजा सुनाने के बाद ही हरक सिंह को कोर्ट से जमानत दे दी गई।