पीएम मोदी के जन्मदिन पर उत्तराखंड के वित्त मंत्री का व्यापारियों को तोहफा, दुर्घटना बीमा राशि की बढ़ाई अवधि
उत्तराखंड के वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राज्य के व्यापारियों को तोहफा दिया है। उन्होंने राज्य के पंजीकृत व्यापारियों की दुर्घटना होने पर मिलने वाली 10 लाख रूपये की दुर्घटना बीमा योजना की अवधि को एक साल लिये बढ़ाया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
वित्त मंत्री डॉ. अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड में पंजीकृत व्यापारियों की दुर्घटना की स्थिति में व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित की गई थी। इस बीमा योजना को सरकार द्वारा व्यापारियों के हित को देखते हुए एक वर्ष के लिये और बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि यह योजना पूर्व में 18 नवंबर 2024 को समाप्त होने वाली थी। इसको बढ़ाकर 18 नवंबर 2025 तक विस्तारित कर दिया गया है। व्यापारियों की इस मांग पर वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
वित्त मंत्री डॉ. अग्रवाल ने बताया कि योजना अवधि के दौरान पंजीयन प्राप्त करने वाले व्यापारी पंजीयन की प्रभावी दिनांक से बीमा योजना में निर्धारित मानकों के अनुसार स्वतः ही आच्छादित माने जाएंगे। बताया कि इसके अलावा यदि बीच में किसी व्यापारी का पंजीयन निरस्त होता है तो पंजीयन निरस्त होने की तिथि से बीमा योजना के आच्छादन से स्वतः ही बाहर हो जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
यहां प्राप्त करें जानकारी
उन्होंने कहा कि किसी भी व्यापारी की पंजीयन की स्थिति की सूचना वेबसाइट www.gst.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। बताया कि यदि बीमा कंपनी द्वारा मृतक के दावे की प्राप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में तीन माह के पश्चात की अवधि के चेक जारी करने में हुए विलंब की अवधि के मध्य दंड स्वरूप दस प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दावे का भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।