उत्तराखंड विधानसभा सत्र कल से, दून के जिलाधिकारी ने लगाई धारा 144
उत्तराखंड की पांचवी विधानसभा का पहला सत्र कल यानी कि 29 मार्च से शुरू होने जा रहा है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस भी महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है।
उत्तराखंड की पांचवी विधानसभा का पहला सत्र कल यानी कि 29 मार्च से शुरू होने जा रहा है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस भी महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं, अन्य संगठनों ने भी विभिन्न मुद्दों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। वहीं, सत्र के दृष्टिगत क्षेत्र में सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने देहरादून विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में तत्काल प्रभाव से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए है।जिला प्रशासन की ओर से जारी की गई सूचना के मुताबिक, उक्त क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, लाठी, हाकी, स्टिक, तलवार अथवा अन्य कोई तेज धार वाला अस्त्र, बम और अन्य किसी प्रकार के बारूद वाले अस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता हो को लेकर नहीं चलेगा। न ही कोई हिंसा के प्रयोग के लिए ईंट पत्थर रोड़ा आदि एकत्र ही करेगा। शस्त्र अथवा लाठी लेकर चलने का प्रतिबंध ड्यूटी पर कार्यरत राजकीय सेवकों पर लागू नहीं रहेगा। उक्त क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग सरकारी इमारतों पर साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण करना, किसी प्रकार भा्रमक साहित्य के प्रचार-प्रसार तथा विरोध जुलूस आदि को भी प्रतिबंध किया गया है। कोई भी व्यक्ति राजकीय सम्पत्ति को किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्षति नहीं पहुंचाएगा।
उक्त क्षेत्रान्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, चौराहे पर अथवा अन्य जगह पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे।किसी भी प्रकार के समूह में बसों, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों अथवा दोपहिये वाहनों तथा चैपहिया वाहनों के जुलूस की शक्ल में एकत्र होने पर प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार के जुलूस/प्रदर्शन सार्वजनिक सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जाएगा। उक्त आदेश 29 मार्च 2022 से विधान सभा सत्र की समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे।




