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November 21, 2024

इस साल भी दीपावली में दिल्ली में पटाखों पर रहेगा बैन, पर्यावरण मंत्री ने दी जानकारी

इस बार भी दीपावली के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे। दिल्ली सरकार ने पिछले साल के निर्देश के तहत पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। इस साल दिल्ली सरकार ने पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक लगा दी है। यह 1 जनवरी 2023 तक प्रभावी रहेगा। प्रदूषण के चलते इस बार भी दिवाली पर पटाखों पर बैन रहेगा। ये जानकारी पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

पिछले साल भी ये मामला कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन के मामले NGT के आदेश में दखल देने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि एनजीटी के आदेश में ही स्पष्ट है कि जिन इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब होगी। वहां पटाखों की बिक्री और चलाने पर बैन रहेगा। जिन इलाको में एयर क्वालिटी बेहतर है। वहां इजाज़त दी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेशों के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा था कि पटाखों का स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ता है, इसके लिए किसी अध्धयन या शोध की जरूरत नहीं है। क्या हमें आपके फेफड़ों पर पटाखों के प्रभाव को समझने के लिए IIT की आवश्यकता है? यह सामान्य ज्ञान है. हम 2017 से एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

प्रदूषण को लेकर एक्शन प्लान पर बैठक
इससे पहले मंगलवार को दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान पर बैठक की थी। इस बाबत गोपाल राय ने कहा था कि विंटर एक्शन प्लान को लेकर सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक हुई। सरकार द्वारा तैयार की गई 15 फोकस बिंदु पर लगभग 30 विभागों को विस्तृत प्लान तैयार करने का टास्क दिया गया। उन्होंने कहा था कि पर्यावरण विभाग को 15 सितंबर तक सभी विभागों से रिपोर्ट लेकर विस्तृत विंटर एक्शन प्लान बनाकर सौपने के निर्देश दिए गए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बनाया गया ये प्लान
पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या को लेकर विकास एवं राजस्व विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसके अलावा धूल प्रदूषण के लिए पीडब्ल्यूडी , एमसीडी, डीसीबी, एनडीएमसी, डीडीए, सीपीडब्ल्यूडी, आई एंड एफसी , डीएसआईआईडीसी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली मेट्रो और राजस्व विभाग को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

वाहनों से होने वाले प्रदूषण के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट विभाग, डीआईएमटीएस, डीटीसी, दिल्ली मेट्रो और जीएडी को नियुक्त किया गया। वहीं खुले में कूड़ा जलाने को लेकर नोडल एजेंसी के तौर पर एमसीडी , एनडीएमसी, डीसीबी, विकास विभाग, आई एन्ड एफसी, दिल्ली फायर सर्विस, डीडीए एवं राजस्व विभाग को नियुक्त किया गया।

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