Loksaakshya Social

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

April 16, 2025

खानपुर विधायक उमेश कुमार पर अपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने के मामले में हाईकोर्ट का फैसला छह मई को

उत्तराखंड में हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की ओर से अपने नामांकन पत्र में संलग्न शपथ पत्र में आपराधिक मुकदमों की जानकारी न देने और उनका नामांकन पत्र स्वीकार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने छह मई को फैसला सुनाने की तिथि तय की है।
चुनाव आयोग को मामले में कार्रवाई करने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने याचिका की पोषणीयता पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखते हुए निर्णय छह मई को सुनाने की तिथि तय की है। हरिद्वार निवासी रवींद्र सिंह पनियाला ने याचिका दायर कर कहा कि खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने निर्वाचन से पहले 2021 में अपने ऊपर दर्ज मुकदमों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उमेश कुमार ने दुराचार व अन्य मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनकी सुनवाई अन्य न्यायालयों से स्थानांतरित कर सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2021 को उमेश शर्मा की यह ट्रांसफर पिटीशन खारिज कर दी थी।
याचिकाकर्ता के मुताबिक, उमेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए मुकदमों की जानकारी 27 जनवरी को खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दाखिल नामांकन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में नहीं दी। निर्वाचन अधिकारी ने भी उनका नामांकन पत्र जांच के बाद वैध घोषित कर दिया। इससे पूर्व हरिद्वार जिले के वीरेंद्र कुमार ने उमेश कुमार के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की है । इसमें उमेश कुमार पर आपराधिक रिकार्ड छुपाने के आरोप लगाए हैं। इससे पूर्व में भावना पांडे ने भी उमेश कुमार को विधायक पद की शपथ लेने से रोकने को लेकर याचिका दायर की थी। ये मामले भी कोर्ट में विचाराधीन हैं। हाईकोर्ट ने इस याचिका की पोषणीयता पर सुनवाई पूरी कर ली है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। छह मई को फैसला सुनाया जाएगा।

Website |  + posts

लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
वाट्सएप नंबर-9412055165
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page