अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने को जिसे देखो मुंह उठाकर पहुंच रहा हाईकोर्ट, अबकी मिली फटकार, संजय सिंह को नहीं मिली राहत
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के न्यायिक हिरासत में जेल से सरकार चलाने के खिलाफ जो भी देखो मुंह उठाकर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ रुख कर रहा है। हालांकि, ऐसी दो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। अबकी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाए जाने की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट से सोमवार को फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने कहा कि पब्लिसिटी के लिए ये किया जा रहा है। हम याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाएंगे। आम आदमी पार्टी के ही पूर्व विधायक रहे संदीप कुमार ने दिल्ली आबकारी नीति के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी और जेल जाने के बाद उन्हें पद से हटाने के लिए कोर्ट का रुख किया था। वहीं, मानहानि केस में आप नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
संदीप कुमार की याचिका की दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने आलोचना की। हालांकि, कोर्ट ने इस याचिका को खारिज नहीं किया, क्योंकि कोर्ट का कहना था कि जिस बेंच ने पहले भी इस तरह की याचिका पर सुनवाई की थी, इस याचिका को भी उसी बेंच के सामने लगना चाहिए। बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
दो याचिकाएं पहले भी हो चुकी हैं खारिज
इससे पहले अन्य लोगों की ओर से दायर इसी तरह की दो याचिकाएं पहले ही हाई कोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई थीं। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने 4 अप्रैल को इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा था कि मुख्यमंत्री बने रहना केजरीवाल की व्यक्तिगत इच्छा है। वहीं कोर्ट ने इसी तरह की एक और जनहित याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि याचिकाकर्ता ऐसी कोई कानूनी बंदिश साबित करने विफल रहा है, जो गिरफ्तार मुख्यमंत्री को पद संभालने से रोकती हो। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें एक अप्रैल तक ईडी रिमांड पर भेज दिया। रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस समय केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही विपक्षी पार्टियां सीएम पद से इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी (आप) साफ कर चुकी है कि केजरीवाल सीएम पद पर बने रहेंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी करने के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की निचली अदालत के ट्रायल में दखल देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि संजय सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हाईकोर्ट का समन रद्द न करने के फैसले में दखल देने का इच्छुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को ट्रायल कोर्ट में जाने के लिए कहा है। गुजरात हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत का समन रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज सुनवाई की गई। प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी मामले में संजय सिंह ने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा निचली अदालत के समन को रद्द करने की मांग को खारिज करने वाले आदेश को चुनौती दी थी। बता दें, हाईकोर्ट ने 16 फरवरी को संजय सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मानहानि मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। गुजरात की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने केजरीवाल और संजय सिंह को पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्रियों के संबंध में उनके व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयानों पर मानहानि मामले में तलब किया था। इस संबंध में गुजरात यूनिवर्सिटी ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा किया था।
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