Loksaakshya Social

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.

January 8, 2025

लखीमपुर खीरी हिंसा में मंत्री पुत्र की जमानत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

लखीमपुर खीरी हिंसा कांड में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 4 अप्रैल को सुनवाई करेगा।

लखीमपुर खीरी हिंसा कांड में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 4 अप्रैल को सुनवाई करेगा। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी कांड की निगरानी करने वाली सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका रद्द करने की सिफारिश की है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। CJI एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की स्पेशल बेंच द्वारा ये सुनवाई की गई।
सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने यूपी सरकार से पूछा कि SIT ने यूपी के सचिव (गृह) को दो पत्र भेजे थे। SIT ने जमानत रद्द करने की सिफारिश की। इस पर आपका क्या स्टैंड है? यूपी सरकार की ओर से पेश हुए महेश जेठमलानी ने कोर्ट से कहा कि यूपी सरकार के सचिव कह रहे हैं कि उन्हें कोई पत्र नहीं मिले। इसपर CJI ने कहा कि वो रिपोर्ट राज्य और याचिकाकर्ता को देंगे।
दरअसल SIT की निगरानी कर रहे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की अपील करने की सिफारिश की है। जज ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने चिट्ठी पर यूपी सरकार से जवाब मांगा है। सोमवार तक यूपी सरकार को जवाब देना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की अपील को लेकर यूपी सरकार का क्या रुख है ? इस मामले पर सोमवार चार अप्रैल को अगली सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राकेश कुमार जैन की चिट्ठी को राज्य सरकार और याचिकाकर्ता को देने को कहा है। वहीं याचिकाकर्ता के लिए दुष्यंत दवे ने कहा कि राज्य सरकार ने कल एक हलफनामा दायर किया है। SC को जमानत रद्द करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने जमानत देते समय विवेक नहीं लगाया।
गौरतलब है कि आशीष मिश्रा जो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं, पर तीन अक्टूबर को कथित तौर पर तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ एक विरोध मार्च के दौरान लखीमपुर खीरी में चार किसानों और एक पत्रकार को गाड़ी से कुचलने का आरोप है। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब ही इसके कुछ दिन बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने पिछले महीने जमानत दे दी थी। इसके खिलाफ किसान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।

Website | + posts

लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
वाट्सएप नंबर-9412055165
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page