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November 21, 2024

उत्तराखंड हाई कोर्ट शिफ्टिंग मामले में लगा सुप्रीम विराम, सर्वोच्च अदालत ने जारी किया पक्षकारों को नोटिस

उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से अन्यत्र शिफ्ट करने से संबंधित हाई कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन) पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा व जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने ये आदेश जारी किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उत्तराखंड में इन दिनों नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर गहमा-गहमी चल रही है। नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा इसके लिए वोटिंग कराई जा रही है। इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हां व जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एसएलपी पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पीवीएस सुरेश बहस ने की। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीसीएस रावत ने हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामले में पारित आदेश पर स्थगनादेश की पुष्टि की है। ये मामला अब छुट्टियों के बाद यानी 8 जुलाई के बाद लिस्टेट है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

अपना पक्ष रखने के लिए देहरादून बार एसोसिएशन ने केविएट भी दाखिल किया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पीबी सुरेश, विपिन नैर, बी विनोद कन्ना, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, डॉक्टर कार्तिकेय हरि गुप्ता, पल्लवी बहुगुणा, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष डीसीएस रावत, सचिव सौरभ अधिकारी, बीड़ी पांडे, कार्तिक जयशंकर, रफत मुंतजिर अली, इरुम जेबा, विकास गुगलानी, योगेश पचोलिया, शगूफा खान, डॉक्टर सीएस जोशी और मीनाक्षी जोशी ने पक्ष रखा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

वहीं, देहरादून बार एसोसिएशन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा व सुप्रिया जुनेजा ने अपना अपना पक्ष रखा। देहरादून बार एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि नैनीताल में उच्च न्यायालय के विस्तार के लिए जगह कम है। उच्च न्यायालय में 70 प्रतिशत केस गढ़वाल डिवीजन के हैं। वादकारियों व अधिवक्ताओं के लिए प्रयाप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे शिफ्ट किया जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

दरअसल आठ मई को हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने हाई कोर्ट को नैनीताल से अन्यत्र शिफ्ट करने के मामले में अहम आदेश पारित किया था। इसमें हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को शिफ्टिंग मामले में अधिवक्ताओं व वादकारियों से राय लेने के लिए पोर्टल बनाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि यदि शिफ्टिंग का समर्थन करते हैं तो वे “हां” और विरोध करते हैं तो “नहीं” आनलाइन प्राथमिकता बता सकते हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

नैनीताल से स्थानांतरित करने की मुख्य वजह वनों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को बताया गया था। यह भी कहा था कि नए हाई कोर्ट के लिए हल्द्वानी के गोलापार में 26 हेक्टेयर का भूखंड प्रस्तावित किया गया है। यह भूमि सघन वनों से युक्त है, जिसका 75 प्रतिशत क्षेत्र वृक्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में नई इमारत के निर्माण के लिए किसी भी पेड़ को काटने से बचने की इच्छा व्यक्त की गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

कोर्ट ने मुख्य सचिव को आवश्यक आधारभूत ढांचे के लिए उपयुक्त भूमि खोजने का आदेश दिया है, जिसमें न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, साथ ही न्यायालय कक्ष, एक सम्मेलन कक्ष, लगभग सात हजार वकीलों के लिए कक्ष, एक कैंटीन और पार्किंग सुविधा के साथ ही क्षेत्र में उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाएं और अच्छी कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

कोर्ट ने मुख्य सचिव को पूरी प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी करते हुए सात जून तक अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। रजिस्ट्रार जनरल को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि कि अपनी प्राथमिकता व्यक्त करने में रुचि रखने वाले अधिवक्ता और वादी 31 मई तक अपने विकल्प का प्रयोग करेंगे और यह तिथि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

रजिस्ट्रार जनरल की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित करने को कहा गया, जिसमें विधायी और संसदीय मामलों के प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव (गृह), दो वरिष्ठ अधिवक्ता, उत्तराखंड बार काउंसिल से एक सदस्य, इसके अध्यक्ष द्वारा नामित और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एक अन्य सदस्य होंगे। कमेटी को सात जून तक सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इसके बाद हाई कोर्ट के लिए उपयुक्त भूमि के बारे में सरकार की सिफारिश और विकल्पों के परिणाम को चीफ जस्टिस के समक्ष रखा जाएगा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद रजिस्ट्रार जनरल की ओर से हाई कोर्ट शिफ्टिंग मामले में अखबारों में विज्ञापन देकर राय मांगी गई थी।
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