इतना अजीबोगरीब आदेश, पढ़कर भी ना आए समझ, शासन को करना पड़ा स्पष्ट, उत्तराखंड में सिर्फ बार ही खुलेंगे 24 घंटे

ये बात समझ से परे है कि जब आम पाठकों और उपभोक्ताओं को जो बात समझ नहीं आए तो ऐसी भाषा और शब्दों का प्रयोग की क्यों किया जाता है, जिससे असमंजस की स्थिति पैदा हो। सीधे सीधे क्यों नहीं आदेश किए जाते हैं कि 30 दिसंबर से लेकर दो फरवरी तक उत्तराखंड में शराब की दुकानें अपने पूर्ववर्ती समय पर ही बंद रहेंगी। वहीं, इस अवधि में बार 24 घंटे तक खुले रहेंगे। धन्य हो ऐसे आदेश लिखने वाले और उसे जारी करने वाले, जिनकी बात किसी को समझ नहीं आए और फिर दोबारा से आदेश जारी किए गए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
29 दिसंबर को जारी किए गए थे आदेश
सरकार ने 29 दिसंबर को दो आदेश जारी किए थे। इसमें कहा गया था कि 30 दिसंबर से लेकर दो फरवरी तक होटल, रेस्तरा, ढाबे आदि पर्यटकों की सुविधा के लिए दिन रात 24 घंटे खुले रहेंगे। वहीं, दारू यानि की शराब के संबंध में भी आदेश आया। इसकी भाषा ऐसी है कि मुझ जैसे ज्यादातर पत्रकारों को समझ नहीं आई और ना ही उपभोक्ताओं को समझ आएगी। क्योंकि एफएल-6 सी / 7 / 7 सी आम बोलचाल में है ही नहीं। ना ही कोई जानता होगा कि ये क्या बला है। फिर खबर छपनी शुरू हो जाती है कि इस अवधि पर प्रदेशभर में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सोशल मीडिया में इसका विरोध करने वाले भी पोस्ट डालने लगे। ज्यादातर पोस्ट में देवभूमि का जिक्र कर शराब की दुकानें खोलने का विरोध किया गया था। हालांकि शासन के मुताबिक, उक्त आदेश शराब की दुकानों के लिए नहीं था। ये सिर्फ बार के लिए था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
देखें पहला आदेश
सोशल मीडिया, प्रिट मीडिया, वेब न्यूज पोर्टल आदि में जब शराब की दुकानें खुलने के आदेश की खबर प्रकाशित की गई तो शासन ने दोबारा से आदेश जारी किए। इसमें यह स्पष्ट किया है कि राज्य में स्थित देशी / विदेशी / बीयर की समस्त फुटकर दुकानों की समयावधि आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2022-23 के अनुसार पूर्ववतः ही रहेगी। यानि कि शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं, बार खुले रहेंगे। क्योंकि आदेश बार के लिए हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
आप ही पढ़ लीजिए नया आदेश, साथ ही शासन की कठिन शब्दावली
सचिव आबकारी हरि चंद्र सेमवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड राज्य में नव वर्ष 2023 में पर्यटन हेतु आने वाले पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत होटल/रेस्टॉरेंट्स को दिनांक 30.12.2022 से 02.01.2023 तक पर्यटन विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित ( पर्यटन विभाग द्वारा जारी समयावधि) तक खुले रखने का निर्णय लिया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इसी क्रम में आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में उपरोक्त व्यवस्था पर्यटन विभाग द्वारा जारी समयावधि के अनुसार केवल प्रदेश में स्थित बार अनुज्ञापनों हेतु की गयी है। सचिव आबकारी ने यह स्पष्ट किया है कि इसके अतिरिक्त राज्य में स्थित देशी / विदेशी / बीयर की समस्त फुटकर दुकानों की समयावधि आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2022-23 के अनुसार पूर्ववतः ही रहेगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
देखें नया आदेश

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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।