सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को झटका, खाली करना होगा राउज एवेन्यू स्थित पार्टी दफ्तर
सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पार्टी को अपना दफ्तर खाली करने को कहा है। हालांकि, कोर्ट ने चुनाव के मद्देनजर 15 जून तक की मोहलत दी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी को यह वक्त दिया गया है। दरअसल, आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उनका दफ्तर राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टी दफ्तर के लिए जमीन के लिए केंद्र के समक्ष आवेदन करे। साथ ही कहा कि यह जमीन दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण है। इस जमीन का उद्देश्य राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए अतिरिक्त कोर्टरूम का निर्माण करना है। आगामी चुनावों के मद्देनजर हम आपको अतिरिक्त समय दे रहे हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इस मामले में हाईकोर्ट ने भी सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए दफ्तर खाली करने को कहा था। इस फैसले के खिलाफ AAP ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खाली करने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि AAP नए दफ्तर के लिए सरकार को आवेदन दे सकती है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सुनवाई के दौरान AAP के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 2015 में इसे AAP को आवंटित किया गया था। छह राष्ट्रीय पार्टियों में से एक होने के नाते मैं मुख्यालय के लिए एक भूखंड का हकदार हूं। हमें चुनाव से पहले सड़क पर नहीं उतारा जा सकता। इस मामले को कुछ राजनीतिक सहयोग के माध्यम से हल किया जा सकता है। इस मामले में एमिकस क्यूरी ने कहा, कोर्ट के आदेश के अनुसार 15 फरवरी को एक बैठक हुई थी। राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि दो महीने में प्लॉट खाली कर दिया जाएगा, लेकिन इस शर्त पर कि एक वैकल्पिक प्लॉट दिया जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इस मामले में SG तुषार मेहता (एल एंड डीओ) ने कहा कि अगर वे दफ्तर खाली करना चाहते हैं तो उन्हें खाली करने दें। यह क्या शर्त है। आवंटन सरकार को था। सरकार ने पार्टी को दिया, लेकिन उन्हें खाली करना होगा। वे सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट को रेंसम पर कैसे रख सकते हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सुनवाई के दौरान सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले में आपको पेश नहीं होना चाहिए। आप दिल्ली हाईकोर्ट के लिए जमीन का विरोध नहीं कर सकते। आप प्लॉट पाने के लिए हमारे अच्छे कार्यालयों का उपयोग कर रहे हैं। हम इसकी अनुमति कैसे दे सकते हैं? कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित विभाग AAP के आवेदन पर 4 सप्ताह में फैसला ले। कोर्ट ने साफ किया कि जमीन पहले से कोर्ट को आवंटित है। उस भूमि पर हाई कोर्ट के कर्मचारियों का आवासीय परिसर बनना है। वहां पार्टी दफ्तर नहीं चला सकते। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इससे पहले 14 फरवरी को इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने आप को ये दफ्तर खाली करने और हाईकोर्ट को जमीन सौंपने का आदेश दिया था। अब कोर्ट ने 15 जून तक इसे खाली करने का आदेश दिया है। शिकायत है कि आप का दफ्तर दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित राउज एवेन्यू के प्लॉट पर चल रहा है। यहां पहले दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री का आवास था, लेकिन बाद में इसमें AAP ने अपना दफ्तर बना लिया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इस मामले में आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम SC के सामने वैध दस्तावेज पेश करेंगे। इस मामले में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित कर रही है। ये भूमि दिल्ली सरकार ने AAP को आवंटित की है। इस पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।