दो हजार के रुपये की वापसी, पेट्रोल पंपों के संचालकों की शामत, ग्राहक दे रहे दो हजार के नोट
आरबीआई ने 2016 के नोटबंदी के बाद जारी 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का एलान किया और इन नोटों को 23 मई से बैंकों में बदला जाना है। वहीं, ये नोट फिलहाल 30 सितंबर तक बाजार में चलन में रहेंगे। ऐसे में इन नोटों को खपाने के लिए लोगों को सबसे आसान तरीका पेट्रोल पंप ही नजर आ रहा है। 50, सौ या 200 रुपये का पेट्रोल भराने के लिए ग्राहक दो हजार का नोट दे रहा है। ऐसे में पेट्रोल पंप संचालकों के पास छोटे नोटों की किल्लत हो गई है। यदि वे ग्राहकों को बताते हैं किं चेंज नहीं है तो विवाद की स्थिति भी पैदा हो रही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई पेट्रोल पंप संचालकों ने दो हजार रुपये का नोट न लेने के लिए नोटिस तक चस्पा कर दिया है। दरअसल, छोटे मूल्यवर्ग के नोटों की अनुपलब्धता के कारण पेट्रोल पंप संचालक 2000 का चेंज नहीं दे पा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में कम से कम छह डीलरों ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि नकद लेनदेन में अचानक वृद्धि हुई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कई पंपों ने नोटिस लगाया है कि 2 हजार के नोट केवल एक हजार या उससे अधिक के पेट्रोल या डीजल खरीदने पर लिया जाएगा। पंप संचालकों का कहना है कि दिल्ली स्थित डीलरों पर भी उतना ही दबाव है। राजधानी में होने के नाते, इस तरह का नोटिस नहीं लगा सकते हैं। चूंकि दो हजार के नोट लीगल टेंडर हैं, इसलिए हम उन्हें मना नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास छोटे नोटों की भी कमी है। एक डीलर ने कहा, हम ग्राहकों से यूपीआई, भीम और पेटीएम के जरिए चेंज लेने का अनुरोध करने पर विचार कर रहे हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
दो हजार का नोट लेकर पहुंचने वालों की बढ़ी संख्या
पंप संचालकों के मुताबिक, पहले दो हजार के नोट हमारी कुल दैनिक बिक्री का 1 से 2 प्रतिशत हिस्सा हुआ करते थे। अब यह बढ़कर 80 प्रतिशत तक पहुंच गया है। पंप मालिकों का कहना है कि यह समस्या आरबीआई द्वारा दो हजार के नोटों को वापस लेने के निर्णय के कारण उत्पन्न हुई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
19 मई को आरबीआई ने की थी घोषणा
गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार 19 मई को 2000 रुपये के नोट को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा की थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई की शाम को जारी एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बने रहेंगे। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों से 2,000 रुपये का नोट देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा है। आरबीआई ने बैंकों से 30 सितंबर तक ये नोट जमा करने एवं बदलने की सुविधा देने को कहा है। बैंकों में जाकर 23 मई से 2,000 रुपये के नोट बदले और जमा किए जा सकेंगे। हालांकि एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये मूल्य के नोट ही बदले जाएंगे। वहीं, एसबीआई ने कहा कि नोट बदलने वाले को ना फार्म भरना होगा और ना ही आईडी प्रुफ देना होगा।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।