अधीनस्थ कार्यालय के हिंदी आशुलिपिक भर्ती के मानकों में दी ढील, नियमावली में किया संशोधन

उत्तराखंड में अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा (सीधी भर्ती) नियमावली 2018 में संशोधन किया गया है। राज्यपाल की अनुमति के बाद अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। अब इस नियमावली का नाम अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली 2021 कर दिया गया है। पिछली नियमावली में नियम सात में अन्य पिछड़ा वर्ग था। उसके आगे आर्थिक रूप से कमजोर को भी जोड़ दिया गया है।
वहीं, सीधी भर्ती नियमावली में पहले आवेदकों के लिए एक साल का कंप्यूटर पाठ्यक्रम किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण करना आवश्यक था। अब इस शर्त को हटा दिया गया है। मानक में दी गई कंप्यूटर प्रशिक्षण की ढील से ज्यादा युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। देखें आदेश-
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।