बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन पर दर्ज होगा दुष्कर्म का केस, हाईकोर्ट ने दिए आदेश, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से तीन माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में एफआइआर दर्ज करने तक पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है। कोर्ट ने कहा पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी। उधर, इस मामले में शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)निचली अदालत ने पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है। पुलिस ने रिपोर्ट में पेश कर कहा था कि हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता। दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करने का गुजारिश की थी। महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया व जान से मारने की धमकी दी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने रेप की एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी है। हालांकि, पूर्व मंत्री की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जल्द सुनवाई से इंकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले हफ्ते सुनवाई की जाएगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मिली जानकारी अनुसार शाहनवाज की ओर से वकील मनीष पॉल ने सीजेआई एनवी रमना से आग्रह किया था कि मामले की तुंरत सुनवाई हो। अगर एफआईआर दर्ज हो गई तो ये याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी। उनकी 30 साल की पब्लिक लाइफ है, लेकिन सीजेआई ने कहा कि अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे।

Bhanu Prakash
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।




