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November 10, 2024

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से झटका, खारिज हुई पुनर्विचार याचिका

मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखे जाने के बाद अब राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल की लोकसभा सदस्यता पहले ही जा चुकी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

न्यायमूर्ति प्रच्छक ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे। राहुल गांधी के वकील ने 29 अप्रैल को सुनवाई के दौरान गुजरात उच्च न्यायालय में तर्क दिया था कि एक जमानती एवं गैर-संज्ञेय अपराध के लिए अधिकतम दो साल की सजा देने का मतलब है कि उनके मुवक्किल अपनी लोकसभा सीट खो सकते हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

गुजरात हाईकोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है। उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

ये है मोदी सरनेम वाले बयान का मामला
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2019 में दर्ज ‘मोदी सरनेम’ वाले आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात के सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को दोषी करार दिया था। उनके खिलाफ गुजरात में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से केस दर्ज कराया गया था। कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई और हाथों हाथ बेल भी दे दी गई थी। साथ ही उन्हें कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ 30 दिन की अपील का समय दिया गया। राहुल गांधी ने कोर्ट में साफ कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। इसके बाद राहुल गांधी को सत्र न्यायालय से भी राहत नहीं मिली थी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

यह मामला राहुल गांधी की ओर से दिए गए ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था-क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है? इसके बाद उन्हें ऊपरी अदालत से भी राहत नहीं मिली थी। वहीं, लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया था। साथ ही उन्हें 22 अप्रैल तक सरकारी आवास खाली कराने का नोटिस दिया गया था। इसके साथ ही राहुल गांधी ने सरकारी आवास खाली कर दिया था।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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