देहरादून में 10वीं और 12वीं के कोचिंग सेंटर दो नवंबर से खोलने की अनुमति, व्यावयासिक पाठ्यक्रम के सेंटर 10 से खुलेंगे
अनलॉक 06 के तहत प्रदेश सरकार की ओर से जारी एसओपी में प्रदेश में कोचिंग संस्थान खोलने का निर्णय संबंधित जिलों पर ही छोड़ दिया। इस पर देहरादून जिला प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों को खोलने के लिए सशर्त आदेश जारी कर दिए।
जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने इस संबंध में आज आदेश जारी कर दिए। इसमें कहा गया कि कोरोना वायरस (CIVID-19) के प्रकोप को देखते हुए केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा इसे महामारी घोषित किया गया है। साथ ही इस संक्रमण के फैलने से बचाव हेतु पूर्व में सभी स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थानों को बन्द रखने के निर्देश दिये गये थे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए जनपद में कोचिंग संस्थानों को खोले
जाने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या 40-3/2020-DM-I (A) दिनांक 30 सितम्बर, 2020 के अनुपालन में स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग संस्थानों को पुनः संचालित किये जाने हेतु जारी एस0ओ0पी0/ गाईनलाईन तथा उत्तराखंड शासन से निर्गत पत्र
संख्या 683/USDMA/792(2020) दिनांक 01.10.2020 एवं 724/USDMA/79242020) दिनांक 29.10 2020 के निर्देशों के अनुसार कोचिंग संस्थानों को कक्षा 10 एवं 12 की कोचिंग के लिए खोलने की अनुमति दी जा रही है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि ये अनुमति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों के लिए माता-पिता या अभिभावकों से सहमति पत्र लेने की अनिवार्यता होगी।
साथ ही आनलाइन कोचिंग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ये आदेश दो नवंबर से प्रभावी होंगे।
कोरोना के नियमों का पालन जरूरी
कोचिंग सेंटर खोलने पर कोरोना के नियम शारीरिक दूरी, सेनिटाइजर, मुंह पर मास्क आदि का पालन जरूरी होगा। यदि किसी भी कोचिंग संस्थान की गाईडलाईन एवं निर्देशों का अनुपालन न किये जाने की शिकायत मिली तो कोचिंग सेंटरों के संचालकों के खिलाफ आपदा अधिनियम में कार्रवाई होगी। इसके अतिरिक्त व्यवसायिक पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित कोचिंग संस्थान 10 नवम्बर, 2020 से उपरोक्त मानको के अनुसार प्रारम्भ किये जायेगे।