एक अप्रैल से कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के बगैर इन राज्यों के लोगों का उत्तराखंड में प्रवेश होगा प्रतिबंधित, जानिए नए नियम
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब उत्तराखंड शासन ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक अब कोरोना से ज्यादा प्रभावित लोगों की सीधे उत्तराखंड में एंट्री नहीं हो सकेगी। वहां के लोगों को कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट साथ में लानी पडे़गी।
आज सुबह ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश में बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर की थी। साथ ही उन्होंने कोरोना से ज्यादा प्रभावित राज्यों के लोगों के उत्तराखंड में प्रवेश को लेकर गाइडलाइन जारी करने को कहा था। हालांकि अल्मोड़ा के सल्ट में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में जुटने वाली लोगों की भीड़ को शासन ने पूरी तरह से नजर अंदाज कर दिया है। वहीं, देहरादून के ऐतिहासिक झंडे के मेले को लेकर भी कोविड नियमों की गाइड लाइन पहले ही जारी कर दी गई थी।
मुख्य सचिव के आदेश में कहा गया है कि महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से सड़क, वायु और उत्तराखंड के लिए ट्रेन से आने वालों को अब कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी होगी। ये रिपोर्ट आरटी-पीसीआर रिपोर्ट होगी, जो यात्रा से 72 घंटे पहले तक की ही वैध होगी।
आदेश में कहा गया है कि इन राज्यों से आने वालों के लिए नियमों का कढ़ाई से पालन कराया जाए। नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही 65 साल से अधिक की आयु वालों, गर्भवती महिलाओं, दस साल के कम आयु वाले बच्चों को सलाह दी गई है कि केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में यात्रा करें।
आदेश में कहा गया है कि बाहर से आने वालों के कोविड-19 परीक्षण की व्यवस्था जिला प्रशासन हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और सभी सीमा चौकियों पर करेगा। यदि कोई भीतर का व्यक्ति संक्रमित पाया गया तो एसओपी के मुताबिक आगे की देखभाल की जाएगी। गाइडलाइन में कहा गया है कि राज्य के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। साथ ही आवश्यक सेवाओं को सामान को लाया जा सकेगा। साथ ही हरिद्वार में कुंभ मेला में भी नियमों का सख्ती से पालन होगा।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।