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June 23, 2025

भू कानून पर सीएम की घोषणा पर उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष माहरा बोले- बहुत देर कर दी हुजूर आते आते

नए साल में बाहरी लोगों के द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर रोक लगाने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हुजुर आते आते बहुत देर कर दी। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली निर्वाचित कांग्रेस की सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में राज्य हित में व्यापक चर्चा के बाद भू कानून के मसले को हल कर दिया था। इसके अनुसार कोई भी बाहरी व्यक्ति राज्य में केवल 500 वर्ग ही जमीन खरीद सकता था। इसे खंडूड़ी सरकार ने 250 गज कर दिया था, परन्तु भाजपा की त्रिवेन्द्र रावत सरकार ने 2018 में उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश अधिनियम में संशोधन कर भूमि की लूट की खुली छूट दी। इसका जमकर दुरूपयोग हुआ। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

एक बयान में माहरा ने कहा कि 2018 में त्रिवेन्द्र सरकार ने भूमि अधिानियम में जो संशोधन किए, उसे धामी सरकार को तत्काल निरस्त करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा झूठ का रास्ता अपनाया है। माहरा ने कहा की 2000 से लेकर 2017 तक राज्य में जिसकी भी सरकार रही, उसने राज्य की प्रस्तावित राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में भूमि खरीद पर सख्त रोक लगा रखी थी, परंतु 2017 के बाद चुनी हुई भाजपा की सरकारों ने उसको तक नहीं बख्शा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा भू काननू पर कमेटी पर कमेटी बनाकर राज्य की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। यदि मुख्यमंत्री की मंशा साफ है तो पहले जमींदारी विनाश अधिनियम में जो संशोधन किए गए हैं, उन्हें हटाना जरूरी है। आज स्थिति ये है कि इस मुद्दे को लेकर उत्तराखंड का जनमानस उद्वेलित है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ही एकमात्र पर्वतीय हिमालय राज्य है। जहां राज्य के बाहर के लोग पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि भूमि, गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए खरीद रहे है। नौ नवंबर 2000 को उतराखंड अलग राज्य बनने के बाद से अब तक भूमि से जुड़े कानून में कई बदलाव किए गए हैं। उद्योगों का हवाला देकर भू खरीद प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

माहरा ने कहा कि लोगों में गुस्सा इस बात पर है कि सशक्त भू कानून नहीं होने की वजह से राज्य की जमीन को राज्य से बाहर के लोग बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं। राज्य के संसाधन पर बाहरी लोग हावी हो रहे हैं, जबकि यहां के मूल निवासी और भूमिधर अब भूमिहीन हो रहे हैं। इसका असर पर्वतीय राज्य की संस्कृति, परंपरा, अस्मिता और पहचान पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में कृषि भूमि की खरीद से जुड़े सख्त नियम हैं। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी कृषि भूमि के गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए खरीद बिक्री पर रोक है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

माहरा ने कहा कि राज्य के कुल क्षेत्रफल (56.72 लाख हे.) का अधिकांश क्षेत्र वन है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्र का 63.41% है, जबकि कृषि योग्य भूमि बेहद सीमित, 7.41 लाख हेक्टेयर (लगभग 14%) है। आजादी के बाद से अब तक राज्य में एकमात्र भूमि बंदोबस्त 1960 से 1964 के बीच हुआ है। इन 50-60 सालों में कितनी कृषि योग्य भूमि का इस्तेमाल गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए किया गया है, इसके आंकड़े संभवतः सरकार के पास भी नही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि राज्य में विकास से जुड़े कार्यों बांध परियोजनाओं, सड़क, रेल, बिजली, हैलीपैड समेत बुनियादी ढांचे का विस्तार, पर्यटन का विस्तार, उद्योग का विस्तार, भूस्खलन जैसी आपदाओं में जमीन का नुकसान, इस सब में कितनी कृषि योग्य भूमि चली गई। इसका ब्यौरा कहां है? जो जमीन दस्तावेजों में दर्ज है, वो है भी, या नहीं। इसकी जानकारी भी नहीं है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि इतिहास से पता चलता है कि वर्ष 1815-16 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान एक-दो वर्ष के भीतर जमीनों का बंदोबस्त किया गया। क्योंकि उस समय खेती पर लिया जाने वाला टैक्स आमदनी का बड़ा जरिया था। उस समय भी पहाड़ों में 10-12 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि रही। वर्ष 1840-46, 1870 में जमीन का बंदोबस्त (लैंड सेटलमेंट) हुआ। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि इस दौरान खेती का विस्तार हुआ। प्रति व्यक्ति जमीन के साथ-साथ आबादी भी बढ़ी। 1905-06 तक कुछ और जमीन बंदोबस्त हुए। ब्रिटिश काल में वर्ष 1924 के बंदोबस्त के बाद स्वतंत्रता आंदोलन तेज होने के साथ कोई उल्लेखनीय बंदोबस्त नहीं हुए। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (जेडएएलआर एक्ट) कानून आया। कुमाऊं और उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1960 में राज्य में भूमि बंदोबस्त हुआ। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

माहरा ने कहा की राज्य की सीमित कृषि योग्य भूमि का इस्तेमाल ही बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हुआ। तराई में खेती की जमीन पर उद्योग आए। शहरीकरण हुआ। पहाड़ों में जिला मुख्यालय, शिक्षण संस्थान, सब श्रेष्ठ कृषि भूमि पर बने। टिहरी बांध की झील से पहले भिलंगना और भागीरथी की घाटियां बेहद समृद्ध कृषि भूमि थीं, जो टिहरी बांध झील का हिस्सा बन गईं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इसी तरह खेती के लिहाज से समृद्ध पिथौरागढ़ में आईटीबीपी की दो बटालियन, दो कैंटोनमेंट, रक्षा मंत्रालय का पंडा फार्म सबकुछ कृषि भूमि पर बना। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की 16,000 एकड़ भूमि का एक बड़ा हिस्सा फैक्ट्रियों, रेलवे से लेकर सरकारी प्रतिष्ठानों को दिया गया। यहां हेलीपैड के लिए भी कृषि विवि की भूमि दी गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

माहरा के अनुसार राज्य में बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद सीमित करने के लिए वर्ष 2003 में तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कानून में संशोधन किया और राज्य का अपना भूमि कानून अस्तित्व में आया। बड़ा बदलाव 2018 में भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए लिया गया। जब जेडएएलआर एक्ट में संशोधन कर, उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से पहाड़ में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा और किसान होने की बाध्यता खत्म की गई। साथ ही, कृषि भूमि का भू उपयोग बदलना आसान कर दिया गया। पहले पर्वतीय फिर मैदानी क्षेत्र भी इसमें शामिल किए गए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

माहरा ने कहा कि उस समय सरकार उद्योगों के आने का हवाला दे रही थी, जबकि हर जिले में छोटे-छोटे औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए हैं। आज तक इनमें उद्योग नहीं लगे। हरिद्वार, उधमसिंह नगर और पौड़ी के यमकेश्वर के कुछ क्षेत्रों में जमीनों की खरीद कर लैंडबैंक बनाया गया है। माहरा ने कहा की गढ़वाल में श्रीनगर से आगे अलकनंदा और मंदाकिनी घाटी, बद्रीनाथ, केदारनाथ की ओर व्यावसायिक फायदे वाली सारी जमीन बिक चुकी हैं, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर

होटल और रिसॉर्ट के लिए हो रहा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि 2018 के संशोधन में व्यवस्था की गई थी कि खरीदी गई भूमि का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता या किसी अन्य को बेचा जाता है तो वह राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। मौजूदा धामी सरकार ने सिंगल विंडो एक्ट लागू किया। इसके तहत खरीदी गई कृषि भूमि को गैर कृषि घोषित करने के बाद वह राज्य सरकार में निहित नहीं की जा सकेगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

माहरा ने कहा कि धामी सरकार ने भी एक तरफ कानून में ढील दी। वहीं भू-सुधार के लिए एक समिति भी गठित की। इस समिति ने वर्ष 2022 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। जिसमें सख्त भू कानून लाने के लिए सुझाव दिए गए, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद अब तक कुछ बदला नहीं है। माहरा ने कहा की देश के अलग अलग राज्यो में जमीनों के अलग अलग नियम है। जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक हिमालयी राज्यों ने अपनी जमीनें सुरक्षित की हैं। सिर्फ उत्तराखंड ही एकमात्र राज्य है जहां कोई भी आकर जमीन खरीद सकता है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

माहरा ने कहा कि धामी सरकार का यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है, जब बचाने के लिए उत्तराखंड में कुछ बचा नहीं है। ज्यादातर कृषि भूमि भूमाफियाओं के द्वारा खुर्द बुर्द की जा चुकी है। ऐसे में यह घोषणा आगामी होने वाले आम चुनाव के मध्य नजर सिर्फ चुनावी पुलाव ही नजर आती है।
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Bhanu Prakash

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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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