अब बीजेपी के सांसद को दो साल की सजा, देखना ये है कि क्या राहुल गांधी की तरह तेजी से जाती है सांसदी

उत्तर प्रदेश के इटावा से बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया आगरा कोर्ट में दोषी पाए गए हैं। कोर्ट ने कठेरिया को धारा 147 और 323 के तहत दोषी करार दिया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने कठेरिया को दोषी करार दिया। बीजेपी सांसद पर साकेत मॉल में टोरेंट कंपनी के ऑफिस में हंगामा कर तोड़फोड़ का आरोप है। मामला 16 नवंबर 2011 का है। कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई। ऐसे में राम शंकर कठेरिया की सांसद सदस्यता समाप्त हो सकती है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
अब देखना ये है कि क्या राहुल गांधी की तरह कठेरिया की संसद सदस्यता समाप्त करने में उतनी तेजी दिखाई जाती है या नहीं। क्योंकि राहुल गांधी को सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को मोदी सरनेम मानहानि के मामले में दोषी करार दिया था। इसके साथ ही उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी। उन्हें सजा सुनाने के अगले दिन ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता को समाप्त कर दिया गया था। इसमें जितनी तेजी दिखाई गई, अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी अपने सांसद को लेकर भी ऐसी तेजी दिखाएगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान टिप्पणी की थी कि सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही क्यों होता है? इस टिप्पणी को लेकर गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने गांधी के खिलाफ 2019 में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उधर, लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया था। साथ ही उन्हें 22 अप्रैल तक सरकारी आवास खाली कराने का नोटिस दिया गया था। इसके साथ ही राहुल गांधी ने सरकारी आवास खाली कर दिया था। वह 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। वहीं, शुक्रवार को राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और उनकी सजा पर रोक लगा दी गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
बता दें कि टोरेंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत माल स्थित कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई और निस्तारण कर रहे थे। इसी दौरान स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ आए 10 से 15 समर्थकों ने भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुस गए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इससें उन्हें काफी चोटें आई थीं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इसके बाद टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरीपर्वत थाने में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर सांसद राम शंकर कठेरिया और समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी मामलें में थाना हरीपर्वत पुलिस ने सांसद राम शंकर कठेरिया के खिलाफ ही आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। मामलें में गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरी होने पर शनिवार को फैसला सुनाया गया।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।