उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, अब गिरफ्तारी की तैयारी, पुलिस दल गठित
साहू के वकील अनिल भटनागर ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उनके मुवक्किल को बुखार आ रहा है और वह कम रोग प्रतिरोधक क्षमता से पीड़ित हैं। इसके साथ ही उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि बुखार पीड़ित किसी व्यक्ति को ना तो अदालत और ना ही अदालत प्रांगण में आने दिया जाए। अदालत ने इस प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे।
अदालत में इसी मामले के अन्य आरोपी वजूद दीन नरेश और जगदीश के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट निरस्त करने की भी अर्जी लगाई गई थी, लेकिन अदालत ने अर्जी खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया। ऐसे में उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति की मुसीबत बढ़ती दिखाई दे रही है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।
यह मामला संपत्ति विवाद के चलते नरेश जैन और उनकी पत्नी पुष्पा जयंती 11 जून 1990 को की गई हत्या से जुड़ा है। 32 साल पहले बरेली के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन्स इलाके में जैन दंपत्ति की निर्मम हत्या के मामले में अज्ञात में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की छानबीन के बाद इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों के नाम सामने आए। जिसमें एक नाम गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी का भी था। तब से ये मामला कोर्ट में विचाराधीन था। मामले में जैन दंपती की बेटी प्रगति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में कहा गया था कि चार-पांच लोग उनके घर में चाकू और डंडे लेकर घुस आए थे। उन्होंने उनके माता पिता की हत्या कर दी। इस घटना में प्रगति और उनकी बहन प्रेरणा भी घायल हो गई थीं।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।