आज से देहरादून में नाइट कर्फ्यू, जारी की गई गाइडलाइन, शादी समारोह के लिए करना होगा ऐसा, देखें नियम

नाइट कर्फ्यू के दौरान चिकित्सा तथा अवश्यक सेवाओं, फल सब्जी, दूध, पेट्रोल गैस आपूर्ति से जुड़े वाहनों को आगमन में छूट रहेगी। मेडिकल की दुकानें तथा पेट्रोल पंप पूरे समय खुले रह सकेंगे। हवाई जहाज, ट्रेन, बस से वात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक हित निर्माण कार्य चलते रहेंगे। तथा इनसे जुड़े हुए कार्मक एवं मजदूरों को आवागमन में छूट रहेगी। औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को संबंधित इकाई का पहचान पत्र दिखाने पर आवागमन की छूट होगी। नगर क्षेत्र के बाहर से यदि कोई व्यक्ति नगर क्षेत्र होते हुए किसी अन्य जनपद अथवा राज्य के लिए अपने परिवहन से आवागमन करता है ऐसे वाहनों को छूट रहेगी।
विवाहों में शामिल होने वाले व्यक्तियों को शादी का निमंत्रण पत्र दिखाने पर आवागमन की छूट मिलेगी। नगर निगम देहरादून को निर्देश दिए कि हर रविवार की सुबह 11 बजे तक विशेष सैनिटाइजेशन अभियान चलाए।
शुक्रवार की शाम हुई कैबिनेट की बैठक में देहरादून नगर निगम क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया था। ये रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। इसके साथ ही उत्तराखंड में कई स्थानों पर पहली से लेकर 12वीं तक समस्त स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। इसमें देहरादून जनपद में चकराता, कालसी को छोड़कर बाकी सब स्थान, हरिद्वार, नैनीताल नगर पालिका क्षेत्र, हल्द्वानी में सभी स्कूलों को बंद रखा जाएगा।
देहरादून में कोरोना संक्रमण की स्थिति
कोरोना संक्रमण की बात करें तो देहरादून जिले में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 33533 हो गई है। इनमें 29956 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 2141 एक्टिव केस हैं। अब तक जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या 998 है। शुक्रवार को भी देहरादून में देहरादून में 335 नए संक्रमित मिले थे।
देहरादून में 25 स्थानों पर लॉकडाउन
देहरादून में 25 कंटेनमेंट जोन हैं। इनमें नगर निगम देहरादून क्षेत्र में 19 हैं। इन क्षेत्र में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के घर के आसपास के इलाके पर पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया गया है। यहां रहने वालों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। साथ ही आवश्यक वस्तु लेने के लिए परिवार का एक ही सदस्य मोबाइल वेन तक जा सकता है।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।