उत्तराखंड में नाइट कोविड कर्फ्यू समाप्त, हटाए गए कई प्रतिबंध, एक मार्च से खुलेंगे आंगनवाड़ी, देखें नियम
इन नियमों के तहत राज्य में नाइट कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया है। समस्त जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, थिएटर, ओडियोरियम, सभा कक्ष आदि और इससे संबंधित गतिविधियां कोविड प्रोटोकाल के तहत अपनी क्षमता के साथ खुलेंगे। स्वीमिंग पुल 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। राज्य में खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अपनी क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
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16 Feb 2022 Covid SOP
आदेश में कहा गया है कि सामाजिक, खेल, मनोरंजन, विवाह, सांस्कृतिक समारोह आयोजन स्थल पर पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन होगा। होटल, रेस्तरा, भोजनालयों और ढावों को अपनी पूरी क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत डाइनिंग के संचालन की अनुमति होगी। कक्षा एक से लेकर 12 तक के स्कूल गाइडलाइन के अनुरूप चलेंगे। सभी आंगनवाड़ी एक मार्च से खुलेंगे। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।