पुरानी पेंशन योजना को लेकर आया नया अपडेट, आरबीआई ने कह दी ये बात, कर्मचारी होंगे निराश
देश भर में सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों भी दिल्ली के रामलीला मैदान में देशभर से आए सरकारी कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए धरना प्रदर्शन भी किया था। वहीं, केंद्र सरकार साफ कह चुकी है कि फिलहाल ओपीएस बहाली की कोई योजना नहीं है। वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का भी इसे लेकर बयान आया है। आरबीाई ने महंगाई भत्ते (DA) से संबद्ध पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर आगाह किया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
राज्यों के वित्त पर पड़ेगा दबाव
आरबीआई ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने से राज्यों के वित्त पर काफी दबाव पड़ेगा और विकास से जुड़े खर्चों के लिए उनकी क्षमता सीमित होगी। रिजर्व बैंक की ‘राज्यों के वित्त: 2023-24 के बजट का एक अध्ययन’ विषय पर जारी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि समाज और उपभोक्ता के लिहाज से अहितकर वस्तुओं और सेवाओं, सब्सिडी और अंतरण तथा गारंटी पर प्रावधान से उनकी वित्तीय स्थिति गंभीर स्थिति में पहुंच जाएगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करना और कुछ अन्य राज्यों के भी इसी दिशा में आगे बढ़ने की रपट से राज्य के वित्त पर भारी बोझ पड़ेगा और आर्थिक वृद्धि को गति देने वाले लागत की उनकी क्षमता सीमित हो जाएगी। इसमें कहा गया है कि आंतरिक अनुमान के अनुसार यदि सभी राज्य सरकारें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की जगह पुरानी पेंशन व्यवस्था को अपनाती हैं, तो संचयी राजकोषीय बोझ एनपीएस (NPS) के 4.5 गुना तक अधिक हो सकता है। अतिरिक्त बोझ 2060 तक सालाना सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 0.9 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सरकार कर चुकी है साफ
सोमवार 11 दिसंबर, 2023 को संसद में भी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया। तब सरकार ने बताया कि उसे कई दफा ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने को लेकर अनुरोध पत्र मिलता रहा है। साथ ही सरकार ने साफ कर दिया कि एक जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त किए गए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने का भारत सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
प्रश्नकाल में वित्त मंत्री से लोकसभा सांसद ए गणेशमूर्ति और ए राजा ने सवाल किया कि क्या सरकारी कर्मचारियों के एसोसिएशन ने योगदान वाले पेंशन स्कीम की जगह आखिरी वेतन के आधार पर दिये जाने वाले ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने की मांग की है और इन मांगों पर सरकार का क्या रुख है? इस प्रश्न पर लिखित जवाब में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा, एक जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने का भारत सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े मुद्दे को देखने के लिए तथा किसी आवश्यक परिवर्तन के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
बताई पेंशनभोगियों की संख्या
चौधरी ने लोकसभा को बताया कि देश में 11,41,985 सिविल पेंशनभोगी, 33,87,173 रक्षा पेंशनभोगी (सिविल पेंशनभोगी सहित रक्षा पेंशनभोगी), 4,38,758 दूर संचार पेंशनभोगी, 15,25,768 रेलवे पेंशनभोगी और 3,01,765 डाक पेंशनभोगी हैं। इसे मिलाकर देश में कुल 67,95,449 पेंशनभोगी हैं। चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को लेकर कोई डेटाबेस नहीं रखती है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इन राज्यों में लागू हो चुका है OPS
सरकार ने लोकसभा में बताया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लागू कर दिया है। इसे लेकर इन राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) को अपने निर्णय के बारे में बता दिया है। इन राज्य सरकारों ने अंशदान की वापसी/निकासी और उस पर प्रापत लाभ के लिए अनुरोध किया है। हालांकि, पंजाब सरकार ने भारत सरकार को सूचित भी किया है कि यह NPS में कर्मचारी और सरकारी अंशदान का भुगतान जारी रखेगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
पुरानी पेंशन योजना
नई और पुरानी, दोनों पेंशन के कुछ फायदे और नुकसान हैं। पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के अंतिम वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। पुरानी स्कीम में पेंशन कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई के आंकड़ों से तय की जाती है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के वेतन से पैसा नहीं काटा जाता। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी को दी जाने वाली पेंशन का भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है। इसके अतिरिक्त इस पेंशन स्कीम में 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी की रकम मिलती है। रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर पेंशन का पैसा उसके परिजनों को मिलने लगता है। पुरानी पेंशन स्कीम में हर 6 महीने बाद कर्मचारियों को DA डीए दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा जब-जब सरकार वेतन आयोग का गठन करती है, पेंशन भी रिवाइज हो जाती है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
नई पेंशन स्कीम में क्या है खास
NPS में कर्मचारियों की सैलरी से 10% की कटौती की जाती है, जबकि पुरानी पेंशन योजना में सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी। एक तरफ जहां पुरानी पेंशन योजना में GPF की सुविधा होती थी, वहीं नई स्कीम में इसकी सुविधा नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायर होने के समय सैलरी की आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती थी, जबकि नई पेंशन योजना में आपको कितनी पेंशन मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
दोनों योजनाओं में अंतर
दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पुरानी पेंशन योजना एक सुरक्षित योजना है, जिसका भुगतान सरकारी खजाने से किया जाता है। नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है, जिसमें आपके द्वारा एनपीएस में लगाए गए पैसे को शेयर बाजार में लगाया जाता है। अब खुद ही समझ जाएं कि चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना को लागू किया गया। वहीं, पुरानी पेंशन योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अगर बाजार में मंदी रही तो एनपीस पर मिलने वाला रिटर्न कम भी हो सकता है।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।