उत्तराखंड में मशीनों से खनन पर नैनीताल हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सभी डीएम को आदेश जारी कर कहा- नदी तटों में मशीनो को करें सीज

याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में मशीनों से खनन की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद प्रदेश में भारी मशीनों के साथ खनन किया जा रहा है। कहा गया कि खनन नियमावली में मैन्यूली खनन की अनुमति है। ऐसे में मशीनों से खनन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकारी व प्राइवेट खनन की रॉयल्टी दरों में भी भिन्नता है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इस पर हाईकोर्ट ने सचिव खनन से पूछा है कि वन विकास निगम की वेबसाइट पर प्रति कुंतल रॉयल्टी 31 रूपया और प्राइवेट खनन वालों की वेबसाइट पर 12 रुपया प्रति कुंतल रॉयल्टी कैसे है। साथ ही इसका जवाब 12 जनवरी तक शपथपत्र के माध्यम से देने को कहा है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को नदियों तट पर खनन को लगी मशीनों को सीज करने के आदेश भी दिए हैं। अगली सुनवाई को 12 जनवरी की तिथि नियत की है।

Bhanu Prakash
लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।