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December 23, 2024

मुंबई क्रूज ड्रग्स केसः बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत याचिका मंजूर, कल या परसों होगी रिहाई

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आखिरकार क्रूज ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत याचिका मंजूर हो गई है।

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आखिरकार क्रूज ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत याचिका मंजूर हो गई है। आर्यन के साथ ही इस मामले के दो अन्‍य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी कोर्ट ने जमानत दे दी गई है। एनसीबी की ओर से 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किए जाने के बाद से NCB की हिरासत और बाद में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान की जमानत मामले में पिछले दो दिन से बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इससे पहले, सेशन्स कोर्ट और उससे भी पहले मजिस्ट्रेटी अदालत ने आर्यन खान को जमानत देने से इंकार कर दिया था। वह पिछले 26 दिन से पहले NCB की कस्टडी और फिर जेल में ही बंद रहे हैं। जमानत कल विस्तृत फैसला आएगा। इसके बाद आर्यन खान कल या परसों जेल से रिहा हो सकते हैं।
बॉम्‍बे हाईकोर्ट में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत को लेकर मंगलवार से ही सुनवाई जारी थी। आर्यन खान की ओर से वरिष्‍ठ वकील व पूर्व सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान के पक्ष में दलीलें रखीं थीं, जबकि बुधवार को अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकीलों ने अपनी जिरह पूरी कर ली थी। एनसीबी का पक्ष अभी अदालत में रखा जाना बाकी था। इसलिए तीनों ही आरोपियों का जमानत का इंतजार और लंबा हो गया।
इससे पहले, एनसीबी की ओर से ASG अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन पिछले कुछ वर्षों से नियमित उपभोक्ता है और रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह ड्रग्स उपलब्ध करा रहा है और संदर्भ ड्रग्स की थोक मात्रा और व्यावसायिक मात्रा का है। वो ड्रग्स तस्करों के संपर्क में रहा है। इसलिए भले ही वह कब्जे में नहीं पाया जाता है, लेकिन प्रयास किया जाता है तो धारा 28 लागू होगी। और अगर कोई साजिश है तो NDPS एक्ट की धारा 37 की सख्ती जमानत के लिए स्वत: लागू हो जाएगी। अदालत ने पूछा कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि उसने कमर्शियल मात्रा का सौदा किया है तो एएसजी ने कहा किव्‍हाट्सएप चैट के आधार पर मैं यह कह रहा हूं। यही नहीं, जब इन्‍होंने शिप को पकड़ा तो सभी के पास मल्‍टीपल ड्रग्‍स मिली, यह संयोग तो नहीं हो सकता। उन्‍होंने यह भी कहा कि एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि फैसले बताते हैं कि NDPS एक्‍ट में जमानत, नियम नहीं, अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह गैइरादतन हत्‍या से भी जघन्‍य अपराध है और इससे सख्‍ती से निपटा जाना चाहिए।
ये है मामला
गौरतलब है कि 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर छापेमारी के बाद एनसीबी ने पहले फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन और उनके दोस्तों को हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तार कर लिया था। अब तक इस मामले में 20 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आर्यन फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में कैद हैं।
गरमाई है राजनीति
मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में हर दिन नए मोड़ आ रहे हैं। साथ ही इस मामले को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। फिल्म अभिनेता शाह रुख खान के बेटे आर्यन सहित कई लोगों को छापेमारी के मामले में NCB के जोनल डायरेक्‍टर (वेस्‍ट) मुंबई समीर वानखेड़े पर ही वसूली के कई गंभीर आरोप लगने लगे हैं। वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने इस में वसूली के आरोपों की जांच का फैसला लिया है। NCB के उपमहानिदेशक (DDG-NR) और सतर्कता इकाई के प्रमुख ज्ञानेश्वर सिंह इस मामले में एक ‘स्‍वतंत्र गवाह’ द्वारा लगाए गए ‘जबरन वसूली’ के आरोपों की जांच कर रहे हैं।
इस मामले में किरण गोसावी के निजी बॉडीगार्ड प्रभाकर सेल ने बड़ा खुलासा करते हुए एनसीबी पर 25 करोड़ रुपये की जबरन वसूली का आरोप लगाया है, जिसके बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है। प्रभाकर सेल का दावा है कि NCB के अधिकारियों ने उससे लगभग 10 कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाए थे और उसने बॉलीवुड मेगास्टार शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के बारे में फोन पर हो रही एक बातचीत के बारे में सुना था। उनका बेटा आर्यन खान ड्रग्‍स केस के आरोपियों में से एक है।

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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