पैन को आधार से जोड़ लें जल्द, 31 मार्च के बाद हो सकती है परेशानी
यदि आपने अपना पैन अकाउंट को आधार नंबर से नहीं जोड़ा तो जल्द ही इसकी प्रक्रिया को पूरा कर लें। नहीं तो 31 मार्च के बाद आपको परेशानी हो सकती है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को सभी निवेशकों से कहा कि वे प्रतिभूति बाजार में लगातार और सुचारु लेनदेन के लिए मार्च के अंत तक अपने पैन को आधार संख्या से जोड़ लें। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सेबी ने एक बयान में कहा कि इसका अनुपालन नहीं करने पर स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार को आपस में जोड़ने तक प्रतिभूतियों और अन्य लेनदेन पर प्रतिबंध लग सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मार्च 2022 में एक परिपत्र जारी किया था, जिसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति को आवंटित पैन को 31 मार्च 2023 तक आधार से नहीं जोड़ा गया तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सेबी ने कहा कि चूंकि पैन प्रमुख पहचान संख्या है और प्रतिभूति बाजार में सभी लेनदेन के लिए केवाईसी आवश्यकताओं का हिस्सा है। इसलिए सभी पंजीकृत प्रतिभागियों और बाजार अवसंरचना संस्थानों (एमआईआई) के लिए वैध केवाईसी सुनिश्चित करना जरूरी है।

Bhanu Prakash
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।



