वकील ने किया दावाः हिजाब बैन पर फैसला सुनाने वाले चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकी
कर्नाटक हाई कोर्ट के जज को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी 15 मार्च को हिजाब पर फैसला सुनाने वाले जज को मिली है।
कर्नाटक हाई कोर्ट के जज को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी 15 मार्च को हिजाब पर फैसला सुनाने वाले जज को मिली है। खबर है कि सोशल मीडिया पर धमकी भरा एक वीडियो सामने आया थाय़ वकील उमापति एस ने आरोप लगाया कि उन्हें व्हाट्सएप पर एक वीडियो संदेश मिला। इसमें मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी को “हत्या की धमकी” दी गई थी। गौरतलब है कि कर्नाटक में शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके विरोध में छात्राएं हाईकोर्ट पहुंची थी। जहां कोर्ट ने माना कि हिजाब पर बैन को बरकरार रखा।
कर्नाटक के ज्यादातर इलाकों में हिजाब विवाद का मुद्दा बन गया था। इसके बाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब कोई जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है। वकील के मुताबिक, मैं वीडियो को देखकर चौंक गया था। इसलिए मैंने तुरंत (उच्च न्यायालय) रजिस्ट्रार से संपर्क किया। रजिस्ट्रार को लिखे पत्र में वकील ने कहा कि मुझे अपने संपर्कों से सुबह 9:45 बजे व्हाट्सएप वीडियो संदेश मिला, जो कि तमिल भाषा में है।
वकील ने आरोप लगाया कि वीडियो शायद तमिलनाडु के मदुरै जिले से भेजा गया है। वकील ने कहा कि कर्नाटक के माननीय मुख्य न्यायाधीश को यह कहकर धमकी दी गई कि उन्हें मालूम है कि मुख्य न्यायाधीश घूमने के लिए कहां जाते हैं। इस धमकी में झारखंड के न्यायाधीश की हत्या का भी जिक्र किया जा रहा है। गौरतलब है कि हिजाब पर सुनाए गए कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।