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November 12, 2024

लखीमपुर खीरी हिंसाः यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा-जांच के लिए जिसे चाहो करें नियुक्त, हम तैयार

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यूपी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि जिसको आप जांच की निगरानी के लिए नियुक्त करना चाहें, आप कर दें। हम तैयार हैं।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यूपी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि जिसको आप जांच की निगरानी के लिए नियुक्त करना चाहें, आप कर दें। हम तैयार हैं। सुनवाई के दौरान सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि राज्य के बाहर हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस को हम नियुक्त करेंगे। इस पर साल्वे ने कहा-हमें स्वीकार होगा।
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में सवाल उठाए। साथ ही कहा कि ऐसा लगता है कि एक विशेष आरोपी को दो एफआइआर के ओवरलैप का लाभ दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की निगरानी के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की नियुक्ति की भी बात कही थी।
ये है मामला
बता दें कि 3 अक्टूबर को हुई लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए आठ लोगों में से चार किसान थे, जिन्हें बीजेपी कार्यकर्ताओं को ले जा रहे एक वाहन ने कथित तौर पर टक्कर मार दी थी। अन्य मृतकों में भाजपा के दो कार्यकर्ता और उनका चालक शामिल हैं। इस मामले में केंद्रीय मंत्री टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और 12 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। किसानों ने दावा किया है कि अजय मिश्रा का बेटा आशीष एक वाहन में था। हालांकि, इस आरोप का आशीष और उनके पिता ने खंडन किया है। आशीष मिश्रा को इस मामले में नौ अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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