मसूरी नगर पालिका की जमीन खुर्दबुद करने पर रोटरी क्लब के पूर्व पधाधिकारियों सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश
नगर पालिका की जमीन को धोखाधड़ी से खुर्दबुर्द करने के मामले में डीआइजी एवं एसएसपी देहरादून अरूण कुमार जोशी ने मसूरी रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश मसूरी थाने के प्रभारी निरीक्षक को दिए।
पुलिस के मुताबिक नगर पालिका परिषद मसूरी के तत्कालीन पालिकाध्यक्ष ने दो फरवरी1993 को किंक्रेंग मसूरी स्थित पालिका की सम्पत्ति करीब 30×20 फीट भूमि का पट्टा 30 वर्ष के लिए 100 रुपये के वार्षिक किराये पर रोटरी क्लब मसूरी को स्वीकृत किया था । रोटरी क्लब ने उक्त भूमि पर दो कमरे बरामदा बनाया गया। रोटरी क्लब की ओर से वर्ष 2007 में सुनील कुमार गोयल, ओम फिलिंग स्टेशन के साथ एक समझौता कर उक्त भूमि को बतौर अध्याशी अर्थात कब्जेदार के रुप में नामांतरण कर दिया।
रोटरी क्लब की ओर से पालिका की उक्त भूमि को दिनांक चार जुलाई 2010 को एक विक्रय पत्र के जरिये संजय कुमार गोयल पुत्र ओम प्रकाश निवासी ओम फिलिंग किंक्रेंग मसूरी को विक्रय कर दी। इस सम्पत्ति का अध्याशी (कब्जेदार) सुनील कुमार गोयल है, जो संजय कुमार से सगे भाई हैं।
इस मामले में नगर पालिका परिषद के कार्यवाहक कर अधीक गिरीश चंद्र सेमवाल ने तहरीर दी थी।
नगर पालिका परिषद मसूरी की ओर से रोटरी क्लब मसूरी के तत्कालीन अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार पुत्र रतन लाल निवासी होटल नंद रेजिडेंसी कैनल बैंक रोड कुलरी मसूरी, तत्कालीन सचिव शरद गुप्ता पुत्र श्रीनिवास गुप्ता निकट गणेश होटल मलिंगार लंढोर कैंट मसूरी, संजय कुमार गोयल पुत्र ओपी गोयल तथा एसके गोयल निवासी ओम फिलिंग स्टेशन किंगक्रेग मसूरी को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में जांच के बाद एसएसपी ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश मसूरी थाने के प्रभारी निरीक्षक को दिए हैं।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।