इंडिया गठबंधन को मिला एक और स्टार प्रचारक, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत
अभी तक इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, संजय सिंह और उद्धव ठाकरे राजनीतिक मंचों से बीजेपी की केंद्र सरकार पर जोरदार तरीके से हमलावर थे। अब एक और धुआंधार स्टार प्रचारक इंडिया गठबंधन को मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। जमानत पर बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल 1 जून तक चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लेंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
केजरीवाल जमानत मिलने के बाद वह लोकसभा चुनाव के शेष चार चरणों में प्रचार कर सकेंगे। इस तरह से चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल 21 दिन तक तिहाड़ से बाहर रहेंगे। कोर्ट ने केजरीवाल को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही कोर्ट ने कुछ अन्य शर्तें भी लगाई हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अपीलकर्ता अरविंद केजरीवाल को 1 जून 2024 तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा और 2 जून 2024 को आत्मसमर्पण करना होगा। कोर्ट ने कहा कि वह जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए इतनी ही राशि की जमानत के साथ 50 हजार रुपये की राशि में जमानत बांड प्रस्तुत करेंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
साथ ही कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे। जब तक उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए जरूरत ना हो, तब तक अरविंद केजरीवाल किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले में अपने भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। केजरीवाल किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
केजरीवाल ने 5 जून तक मांगी थी अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट में आज न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि उन्हें चार जून को होने वाली मतगणना के एक दिन बाद पांच जून तक अंतरिम जमानत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से केजरीवाल की इस मांग को खारिज कर दिया। केजरीवाल को दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा।
21 मार्च को किया गया था गिरफ्तार
अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद उन्हें एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब गिरफ्तारी की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।