इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने को बताया असंवैधानिक, शनिवार को होगी वोटिंग
पाकिस्तान में गंभीर सियासी संकट बरकरार है। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करना असंवैधानिक है।

पाकिस्तान के SC ने नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष की ओर से विवादित व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने और राष्ट्रपति द्वारा संसद को भंग करने के अहम मामले पर बृहस्पतिवार को सुनवाई फिर से शुरू की। प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली बेंच में न्यायमूर्ति एजाज़-उल अहसन, न्यायमूर्ति मज़हर आलम खान मियांखाइल, न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर और न्यायमूर्ति जमाल खान मंदोखाइल शामिल हैं। पीठ ने सुबह मामले की सुनवाई शुरू की।
इसके साथ ही पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि तथ्यों को पेश किए बिना अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कैसे किया जा सकता है? वहीं, सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष कमजोर पड़ते देखकर अब इमरान खान की पार्टी जगह-जगह शक्ति प्रदर्शन में जुटी रही। स्वाबी शहर और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रदर्शन किया।