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December 15, 2024

शराब पीने वाले ना हों निराश, दिल्ली में शुरू की गई है होम डिलीवरी, जानिए क्या हैं नियम

दिल्ली के शराबियों की मांग को देखते हुए दिल्ली सरकार ने उनतक शराब पहुंचाने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। दिल्ली सरकार ने शराब की ऑनलाइन बिक्री शुरू करने का आदेश जारी किया है।

लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में शराब के ठेके बंद पड़े हुए हैं और दिल्ली के कई लोग लंबे समय से शराब के ठेकों को खोलने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने पहली जून से लॉकडाउन की कुछ शर्तों में ढील जरूर दी है, लेकिन शराब के ठेकों को खोलने की अनुमति नहीं दी है। दिल्ली के शराबियों की मांग को देखते हुए दिल्ली सरकार ने उनतक शराब पहुंचाने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। दिल्ली सरकार ने शराब की ऑनलाइन बिक्री शुरू करने का आदेश जारी किया है।
दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार देसी और अंग्रेजी शराब मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिये खरीदी जा सकेगी।
दिल्ली सरकार ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021 लागू की है, उसके नए नियम के मुताबिक, मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर करके भारतीय शराब या विदेशी शराब की होम डिलीवरी L-13 लाइसेंस के जरिये की जा सकेगी। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि-शराब की डिलीवरी किसी भी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में नहीं की जाएगी। केवल होम डिलीवरी होगी।
गौरतलब है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2010 में भी शराब की होम डिलीवरी के लिए प्रावधान थे, लेकिन ई-मेल या फैक्स के जरिये ही इसके लिए रिक्वेस्ट भी जा सकती थी। ऐसे में दिल्ली में कभी भी शराब की होम डिलीवरी नहीं हुई। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक, 2020 में जब मई महीने में लॉकडाउन खोला गया था, तो शराब की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी थी। ऐसा दूसरे राज्यों में भी देखा गया। जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी और कहा था कि राज्यों को कोरोना और देह से दूरी के मद्देनजर शराब की होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए। दिल्ली सरकार ने पिछले साल शराब की होम डिलीवरी पर विचार किया, लेकिन पाया कि मौजूदा व्यवस्था के तहत शराब की होम डिलीवरी संभव नहीं इसलिए पॉलिसी में संशोधन किए हैं।
ये हैं नियम
-किसी भी छात्रावास, संस्थान या कार्यालय में शराब की डिलिवरी नहीं की जाएगी।
-शराब की दुकान के पास पीने के लिए भी किसी को अनुमति नहीं होगी।
-शराब बेचने वाला लाइसेंसधारी किसी अन्य लाइसेंसधारी को भी शराब की बिक्री नहीं कर पाएगा।
-होटल में रहकर शराब ऑर्डर कर सकेंगे, लेकिन डिलिवरी कमरे में ही करनी होगी।
-बार और रेस्टोरेंट में भी शराब परोसी जा सकेगी।

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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