उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ जांच पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब
नैनीताल हाईकोर्ट ने वित्तीय अनियमितता के आरोप में फंसे उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस बावत जिला पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।
करीब 16 करोड़ की वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर 10 नवंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गढ़वाल कमिश्नर को जांच के आदेश दिए थे। कमिश्नर भी इस मामले में प्रारंभिक जांच करीब करीब पूरी कर चुके हैं।
इधर जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक ने याचिका दायर कर जांच के आदेश को चुनौती दी। जिसमें कहा था कि राजनीतिक कारणों से उनके खिलाफ दुर्भावना से प्रेरित होकर जांच के आदेश दिए गए। उन्होंने मजबूत प्रतिद्वंद्वी को चुनाव में हराया था। लिहाजा जांच पर रोक लगाई जाए। न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद जांच के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।