यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा विधायक महेश नेगी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक
यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म मामले में उत्तराखंड के द्वाराहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी को उच्च न्यायालय से राहत मिल गई। हाईकोर्ट के एकलपीठ ने विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़ित महिला को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट अब सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करेगा।
अगस्त माह में एक महिला ने विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म का आरोप लगाकर प्रदेश की सियासत को गर्मा दिया था। महिला ने देहरादून में नेहरू कॉलोनी पुलिस थाने में दी अपनी तहरीर में आरोप लगाया था कि विधायक ने साल 2016 से उसके साथ नैनीताल, दिल्ली, मसूरी तथा देहरादून आदि अलग-अलग स्थानों पर कथित तौर पर दुष्कर्म किया। महिला ने दावा किया था कि विधायक से उसकी एक बच्ची भी है और उसका DNA टेस्ट कर सत्यता का पता लगाया जा सकता है।
महेश नेगी के खिलाफ पांच सितंबर को नेहरू कॉलोनी थाने में दुष्कर्म और धमकी के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके खिलाफ महेश नेगी हाईकोर्ट पहुंचे थे। पिछले दिनों पुलिस ने मसूरी, दिल्ली के होटलों में इस केस के सिलसिले में जांच की थी।
पीड़िता ने भी हाईकोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे के मामले में याचिका दायर की थी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ ने विधायक नेगी की याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।