हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाया, 2600 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ
हाईकोर्ट नैनीताल से उत्तराखंड में बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक पद में नौकरी की आस लगाए बैठे बेरोजगारों को राहत मिली है।
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बुधवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमुर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में जितेंद्र सिंह व अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार के 10 फरवरी 2021 को शासनादेश जारी किया था। याचिकर्ताओं के अनु 6 वह 2019 में एन आई ओ एस के दूरस्थ शिक्षा माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त हैं, लेकिन राज्य सरकार ने उक्त माध्यम से प्रशिक्षितों को सहायक अध्यापक प्राथमिक की नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया।
केंद्र सरकार ने 16 दिसम्बर 2020 व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 6 जनवरी 2021 को जारी आदेशों में एनआइओएस की दूरस्थ शिक्षा पद्धति से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को अन्य माध्यमों से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के समान माना है। इस प्रकार राज्य सरकार केंद्र सरकार के विरोधाभासी आदेश नहीं कर सकती। इन तर्कों के आधार पर पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार के उक्त शासनादेश पर रोक लगाते हुए इन अभ्यर्थियों को भी सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा की भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा था। सरकार ने सहायक अधयापक भर्ती के 2600 पदों के लिए दिसंबर 2018 को विज्ञप्ति जारी की थी।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।