नर्सिंग की सीटें सौ, एडमिशन दे दिए 130 में, एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज पर हाईकोर्ट ने लगाया पांच लाख का जुर्माना

उच्च न्यायालय नैनीताल ने एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज देहरादून में निर्धारित की गई नर्सिंग सीटों की संख्या से ज्यादा एडमिशन के मामले में पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया। हालांकि एडमिशन ले चुके छात्रों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। जुर्माने की राशि कॉलेज को एचएनबी केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालयो को देनी होगी।
हाईकोर्ट नैनीताल में मनोज तिवारी की एकल बैंच में इस मामले की आज सुनवाई हुई। बताया गया कि वर्ष 2017-18 में नर्सिंग की सीटों की संख्या सौ स्वीकृत थी। इसके विपरीत कॉलेज में 130 छात्रों को एडमिशन दे दिया गया। इसे एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विद्यालय ने स्वीकृति नहीं दी तो कॉलेज प्रशासन ने हाईकोर्ट की शरण ली।
हाईकोर्ट ने इस मामले में कॉलेज प्रशासन की गलती मानते हुए पांच लाख का जुर्माना लगाया। साथ ही कहा कि ये राशि विश्वविद्यालय को देनी होगी। साथ ही छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए उनका कोर्स पूरा कराने को कहा गया है।