उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को सरकार ने बढ़ाए कदम, पांच फरवरी को होगा विधानसभा का विशेष सत्र
उत्तराखंड सरकार ने आखिरकार समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू करने के लिए कदम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा और उसे पास कराने के लिए पांच फरवरी को विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। सूत्रों के अनुसार, मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अगुआई में गठित की गई पांच सदस्यीय समिति दो या तीन फरवरी को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पिछले दिनों शीघ्र विधानसभा का सत्र बुलाने के संकेत दिए थे। ऐसे में अब विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी कर दी। इससे पहले पांच सितंबर, 2023 को सत्र बुलाया गया था। आठ सितंबर को सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इस विस्तारित सत्र की कार्यवाही अब पांच फरवरी को सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगी। विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल भी 15 दिन बढ़ा दिया गया है। विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 26 जनवरी, यानी शुक्रवार को समाप्त हो गया था। समिति ने ड्राफ्ट तैयार तो कर लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री को सौंपा नहीं है। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि ड्राफ्ट मिलने के तुरंत बाद विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने से संबंधित विधेयक पारित कराया जाएगा। अब समिति सरकार को ड्राफ्ट सौंप देगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ये है यूसीसी
समान नागरिक संहिता का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 44 में है. अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्यों को कई सुझाव दिए गए हैं। इसी में से एक है समान नागरिक संहिता। यह देश के हर नागरिक को विवाह, तलाक, गोद और उत्तराधिकार जैसे मामलों में समान अधिकार देता है। चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म या समुदाय से हो, देश का कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा। अभी अलग-अलग धर्म और समुदायों के व्यक्तिगत कानून हैं। आपराधिक कानून एक ही है।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।