राज्यकर्मियों की इस महत्वपूर्ण मांग को लेकर जारी हुए शासनादेश, हजारों कार्मिकों को मिलेगा इसका लाभ
उन्होंने बताया कि राज्यकर्मचारी प्रदेश सरकार से लगातार अपनी 20 सूत्रीय मांगों के समाधान की मांग करते आ रहे हैं। इसके तहत राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एवं उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले सिलसिलेवार आंदोलन भी किए गए। उन्होंने बताया कि कर्मचारी संगठन की प्रमुख मांग में प्रदेश सरकार एवं शासन से लगातार यह मांग की जा रही थी कि राज्य सरकार द्वारा लागू एसीपी, एमएसीपी के अन्तर्गत जारी शासनादेश संख्या 05/XXVVII(7)/50/(09)/2018 दिनांक 06.01.2022 द्वारा अतिउत्तम के स्थान पर उत्तम एवं पांच वर्ष की चरित्र पंजिका देखने की व्यवस्था को दिनांक 01.01.2022 से संशोधित कर 01 जनवरी 2017 से लागू किया जाय। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने बताया कि इस मांग पर पूर्व में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की शासन स्तर पर हुई बैठक में भी सहमति बन चुकी थी। समन्वय समिति के साथ 20 सूत्रीय मांगपत्र पर दिनांक पांच नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिहं धामी जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुनः दी गई सहमति के क्रम में शासन की ओर से आज दिनांक 17 नवम्बर 2022 को शासनादेश जारी कर दिया गया। इसका लाभ प्रदेश के हजारो कार्मिकों को होगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आरपी जोशी ने भी इस संशोधित शासनादेश के जारी होने पर अत्यन्त हर्ष व्यक्त किया गया। उन्होंने बताया गया कि इस शासनादेश के होने से प्रदेश के हजारों कार्मिक जो एसीपी, एमएसीपी के लाभ से वंचित हो रहे थे एवं उन्हे एमएसीपी, एसीपी का लाभ उक्त तिथि से न मिलने के कारण अत्यधिक आर्थिक हानि हो रही थी। अब उन्हें उनकी देय तिथि से ही एमएसीपी का लाभ मिल पाएगा।
देखें शासनादेश
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।