महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को पहले हाईकोर्ट ने दी जमानत, फिर कुछ ही मिनटों में बेल पर लगाई रोक
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दी। जमानत देने के कुछ ही मिनटों के बाद कोर्ट ने बेल को होल्ड पर डाल दिया गया। कोर्ट ने उनकी जमानत को 10 दिनों के लिए होल्ड पर रखा है। देशमुख के खिलाफ यह मामला भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग से संबंधित है, जिसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) की ओर से की जा रही है। न्यायमूर्ति एम. एस. कार्णिक की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पिछले सप्ताह अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सीबीआइ ने जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का समय मांगा। इस पर बेल पर दस दिन की रोक लगाई गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)सीबीआइ की विशेष अदालत के पिछले महीने देशमुख (74) की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया। उन्होंने चिकित्सकीय और याचिका के गुण-दोष के आधार पर जमानत का अनुरोध किया है। सीबीआई ने इस साल अप्रैल में उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। देशमुख अभी न्यायिक हिरासत में हैं और मुंबई स्थित आर्थर रोड जेल में बंद हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
बता दें कि अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये की कथित वसूली का आरोप है। इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सीबीआइ (CBI) इस मामले की जांच रही है। इसस पहले, सीबीआइ की विशेष अदालत ने पिछले महीने देशमुख (74) की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले सप्ताह कहा था कि देशमुख की सेहत को देखते हुए प्रथम दृष्टया उसकी राय है कि भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग मामले में दाखिल उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

Bhanu Prakash
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भानु बंगवाल
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।



