उत्तराखंड के कैबीनेट मंत्री हरक सिंह रावत को राहत, एडीजे की अदालत ने की तीन माह की सजा खारिज, किया दोषमुक्त

उत्तराखंड के वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत को अपर जिला जज की अदालत से राहत मिल गई। निचली अदालत से मिली तीन माह की सजा को न्यायालय ने खारिज करते हुए उन्हें दोषमुक्त कर दिया।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के सजा के आदेश के खिलाफ उन्होंने अपर जिला जज की अदालत में अपील की थी। इस पर आज सोमवार को सुनवाई थी। अपर जिला जज नंदन सिंह राणा की अदालत ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में दोषमुक्त कर दिया।
कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के अधिवक्ता केपी खन्ना ने बताया कि डॉ. रावत ने न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए सभी निर्देशों का पालन किया। विदित हो कि विधानसभा चुनाव 2012 में रुद्रप्रयाग विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले डॉ. हरक सिंह रावत को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दोषी पाया गया था।
बीते वर्ष 10 नवंबर को जिला कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहजाद अहमद वाहिद ने आईपीसी की धारा 143 के मामले में दोषी पाते हुए तीन माह की जेल और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। धारा 147 और 353 में दोषमुक्त कर दिया था। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ डा. रावत ने सजा के विरूद्ध 4 दिसंबर 2020 को अपर जिला जज की अदालत में याचिका दायर की थी। इसके तहत सुनवाई पूरी होने के बाद कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के पक्ष में फैसला आया है।





